‘एक जनपद-एक उत्पाद’ योजना में मिलेगी 50 लाख तक की सहायता

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पात्र जरूरतमंद निर्धारित शर्तों के साथ करें आवेदन, अन्तिम तिथि 25 दिसम्बर निर्धारित

रायबरेली। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनपद में पूरे प्रदेश में ‘एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्त पोषण हेतु सहायता योजना’ लागू की गई है, जिसमें एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) कार्यक्रम के अन्तर्गत चिन्हित उत्पाद के समग्र विकास हेतु सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से चिन्हित ओडीओपी उत्पाद की विभिन्न विधाओं में कार्यरत अथवा कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए शर्तो के अनुरूप अभ्यर्थियों के आवदेन-पत्र कार्यालय-जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, में प्राप्त किये जायेंगे। जनपद उत्पाद-उडेन वर्क ओडीओपी योजना के अन्तर्गत चिन्हित किया गया है।
    योजना का वित्त पोषण लाभ हेतु पात्र व्यक्तियों को 25 लाख तक कुल परियोजना लागत की इकाईयों हेतु कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम 6.25 लाख, जो भी कम हो, मार्जिन मनी के रूप में देय होगी। उपायुक्त उद्योग एव उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र अधिकारी सविता भारती यह जानकारी देते हुए बताया है कि 25 लाख से अधिक एवं 50 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाईयों हेतु धनराशि 6.25 लाख अथवा परियोजना लागत का 20 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, मार्जिन मनी के रूप में देय होगी उन्होंने कहा 50 लाख से अधिक एवं 150 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाईयों हेतु धनराशि 10 लाख अथवा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो। मार्जिन मनी के रूप में देय होगी। 150 लाख से अधिक की कुल परियोजना लागत की इकाईयों हेतु परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, अधिकतम 20 लाख, जो भी कम हो, मार्जिन मनी के रूप में देय होगी। इसी प्रकार उद्यम के दो वर्ष तक सफल संचालन के उपरान्त मार्जिन मनी, अनुदान के रूप में समायोजित की जाएगी। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान के रूप में जमा करना होगा। विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनु. जन जाति, अन्य पिछड़ी जाति वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं दिव्यांगजन) के लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत का पांच प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। कुल परियोजना लागत में पूंजी व्यय (भूमि क्रय की लागत को छोड़कर) और कार्यशील पूंजी का एक चक्र शामिल होगा। परियोजना लागत में किराए पर वर्कशाप व वर्कशेड लिए जाने को सम्मिलित किया जा सकता है। परन्तु भूमि क्रय की लागत को परियोजना लागत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। पात्रता की शर्तो की भी जानकारी भी देते हुए बताया कि अभ्यर्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है। योजनान्तर्गत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण में सहायता की सुविधा सम्बन्धित जनपद हेतु चिन्हित ओडीओपी उत्पाद की इकाईयों को ही प्राप्त होगी। आवेदक किसी वित्तीय संस्था व सरकारी संस्था व बैंक इत्यादि का चूककर्ता नहीं होना चाहिए। आवेदक द्वारा भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ प्राप्त न किया गया हो। आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा। आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा। विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनु. जन जाति, अन्य पिछड़ी जाति वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं दिव्यांगजन) के लाभार्थियों के लाभ हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 25 दिसम्बर निर्धारित की गई है। विस्तृत जानकारी व आवेदन-पत्र हेतु कार्यालय-जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, रायबरेली में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।

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