तम्बाकू नियंत्रण के लिए कार्यशाला का आयोजन

263

रायबरेली। एसीएमओ डा. एम. नारायण की अध्यक्षता में एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन सिविल लाइन्स में किया गया। कार्यशाला में उपस्थित पुलिस विभाग, थानाध्यक्ष, बीडीओ, खाद्य एवं औषद्यि विभाग, ईओ, वाणिज्य कर विभाग, शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया है। कार्यशाला में वॉलेन्ट्री हेल्थ एसोसिएशन के रीजनल कोऑर्डिनेटर, पुनीत श्रीवास्तव द्वारा राज्य सरकार के सतत प्रयासों के क्रम में जनपदों में कार्यरत जिला त बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के साथ अन्य प्रशासनिक विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर जनपद को तम्बाकू मुक्त कराने के बारे में बताया गया।

पुनीत श्रीवास्तव द्वारा सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा-2003 की जानकारी देते हुए प्रोजेक्टर द्वारा विस्तारपूर्वक तम्बाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा-2003 का प्रभावी क्रियान्वयन किये जाने की बात पर बल दिया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. डीके सिंह द्वारा कार्यशाला में विभागों से आए हुए अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों को समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करने में साझा सहयोग की बात कही गयी। साथ ही तम्बाकू नियंत्रण करने हेतु अन्य विभागों की उनके स्वयं के सम्बन्धित के कार्यालयों को तम्बाकू मुक्त कराने की जिम्मेदारी का निर्वहन करने की बात कही गयी। तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ ने डीएम की अध्यक्षता में की जाने वाली त बाकू नियंत्रर्णाथ सचल व प्रर्वतन दल के कार्य एवं दायित्वों के अन्तर्गत कोटपा एक्ट-2003 के प्राविधानें के प्रभावी क्रियान्वयन करने की बात पर बल दिया। कार्यशाला में तम्बाकू नियंत्रण कानून-2003 सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय व वितरण का विनियमन) अधिनियम-2003 के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया। यह अधिनियम उन सभी उत्पादों पर लागू होता है जिनमें किसी भी रूप में तम्बाकू है। जैसे-सिगरेट, सिगार, चेरूट, बीड़ी, गुटका, पान मसाला, खैनी, मावा, मिसरी, सुंघनी आदि। पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सिंह द्वारा जनपद में हर थाने में दो स्क्वायड टीम बनाकर थाने के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में कोटपा एक्ट-2003 के अन्तर्गत धारा-4 में सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान निषेध, धारा-5 सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबन्ध, धारा-6 नाबालिकों एवं शैक्षणिक संस्थानों के आसपास रिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबन्ध, धारा-7, 8 व 10 बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबन्ध हेतु कार्यवाही कर जनपद को तम्बाकू मुक्त करवाने की बात बताई गई। कार्यशाला में तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ से सोशल वर्कर प्रज्ञा एवं काउन्सलर संदीप कुमार शर्मा उपस्थित रहे।

Previous articleजानकारी न होने से तकनीकी खेती से नहीं जुड़ रहे किसान
Next articleएकता व भाईचारा को मजबूत करता है महोत्सव : एडी सूचना