निर्वाचन व्यय लेखा ससमय न प्रस्तुत किये जाने पर निर्वाचन आयोग द्वारा तीन वर्ष की कालावधि के लिए किया निरर्हित घोषित

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रायबरेली। भारत निर्वाचन आयोग की सूची के अनुसार विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2017 में जनपद में समाविष्ट 06 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा ससमय न प्रस्तुत किये जाने के कारण आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए आयोग के आदेश की तरीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित किया गया है। जनपद में उत्तर प्रदेश राज्य से विधानसभा के लिए सामान्य निर्वाचन 2017 निर्वाचन क्षेत्र 177-बछरावां (अ0जा0) से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी गुरू प्रसाद, ग्राम भोला खेड़ा मजरे जीगों पो0 तिलेण्डा, चन्द्रकली ग्राम ठाकुरपुर मजरे कैड़ावा, पो0 मऊगर्वी, राम लखन ग्राम व पोस्ट कन्दौंवा, बछरावां एवं हरिश्चन्द्र ग्राम रामपुर खास, पोस्ट शिवगढ़, जिला रायबरेली के निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

इसी प्रकार निर्वाचन क्षेत्र 179-हरचन्दपुर से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी नारेन्द्र कुमार यादव ग्राम पूरे लाला, पोस्ट मटिहा (अकबरपुर कछवाह), अनिल कुमार ग्राम मझिगवां, पोस्ट देवगांव, तहसील लालगंज एवं संजय कुमार, ग्राम हिलगी, पोस्ट पहाड़पुर कासों जिला रायबरेली के निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

अनुज मौर्य रिपोर्ट

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