बालिका का गला रेतने वाला गिरफ्तार

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रायबरेली। पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सिंह ने रायबरेली पुलिस द्वारा गुडवर्कों की लगाई गई झड़ी के क्रम में गुरुवार को सरेनी और बछरावां पुलिस द्वारा किए गए गुडवर्क का खुलासा किया। किरण हाल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए एसपी ने बताया कि 18 दिसम्बर 2018 को सरेनी थाने में खीरों थाना क्षेत्र के तिवारिन खेड़ा निवासी राहुल पुत्र रामसेनही इसी थाना क्षेत्र के चड़ौली निवासी सतीश कुमार, सरेनी थाना क्षेत्र के झोथराखेड़ा बरवलिया निवासी शत्रोहन पुत्र राजेन्द्र और उन्नाव जनपद के असोहा थाना क्षेत्र के सड़ौली में रहने वाले दिनेश कुमार पर नाबालिक बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की जांच की तो आरोपियों की नामजदगी गलत पायी गई। पुलिस ने गोविन्द लोध पुत्र राजपाल का नाम प्रकाश में लाकर घटना में 376 व पॉस्को एक्ट की धारा बढ़ाई। पुलिस ने इस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। इस पर 15 हजार रुपए का ईनाम घोषित किया गया था। गिरफ्तार करने वाली टीम में उपनिरीक्षक रमेश चन्द्र जायसवाल और आरक्षी विजय प्रताप सिंह शामिल हैं। एसपी ने बताया कि सरेनी थाना क्षेत्र में ही बैरुआ में बत्ती जलाकर अवैध कच्ची शराब बना रहे एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। सूचना पर पुलिस ने बैरुआ निवासी अनूप कुमार पुत्र राजाराम पासी को 50 लीटर अपमिश्रित शराब, एक किग्रा यूरिया और शराब बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार कर लिया। थाने के उपनिरीक्षक राजेश कुमार यादव और उनकी टीम ने इस गुडवर्क को अंजाम दिया। बछरावां थाना क्षेत्र के राजामऊ में बालिका पर किए गए चाकू के हमले में पुलिस ने रामकुमार पुत्र मुन्नी लाल को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्त ने पुलिस को बताया कि विवाद होने के कारण रंजिशन प्रताप बहादुर सिंह की पुत्री पर उसने चाकू से जानलेवा हमला किया था। पुलिस ने अभियुक्त के पास से चाकू भी बरामद कर लिया है। प्रेसवार्ता में एसपी के अलावा अपर पुलिस अधीक्षक शशी शेखर सिंह भी मौजूद रहे।

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