मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त 11 अन्य पहचान पत्रों से किया जा सकता है मतदान : डीएम

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रायबरेली। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने निर्देश दिये है कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 को जनपद में सकुशल सम्पन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचकों को फोटो पहचान पत्र जारी किये गये है। प्रत्येक मतदाता की मतदान देने से पूर्व मतदान केन्द्र में अपनी पहचान के लिए फोटो पहचान पत्र (एपिक) प्रस्तुत करना आवश्यक है। जो निर्वाचक एपिक प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है वह फोटो पहचान दस्तावेजों के रूप में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य/केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैंन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि में से किसी एक की प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

अनुज मौर्य रिपोर्ट

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