सुप्रीम कोर्ट ने वाॅट्सऐप से पूछा: देश में क्यों नहीं नियुक्त किया शिकायत अधिकारी

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  • कोर्ट ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और फाइनेंस मंत्रालय को भी नोटिस भेजा
    नई दिल्ली (एजेन्सी)। सुप्रीम कोर्ट ने वाॅट्सऐप से पूछा है कि उसने देश में अब तक शिकायत अधिकारी नियुक्त क्यों नहीं किया? इस मामले में शीर्ष आदालत ने वाॅट्सऐप, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। केंद्र सरकार ने वाॅट्सऐप को भारत में काम करने के लिए काॅरपोरेट यूनिट बनाने और फेक मैसेज के शुरुआती सोर्स का पता लगाने के लिए तकनीकी समाधान ढूंढने को कहा था। फेक मैसेज से देश में बढ़ती माॅब लिंचिंग की घटनाओं को देखते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने पिछले हफ्ते वाॅट्सऐप के सीईओ क्रिस डेनियल से बात की थी। मंत्री ने उन्हें देश में तत्काल शिकायत अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा था। कंपनी फेक मैसेज का शुरुआती सोर्स पता लगाने के लिए नया फीचर जोड़ने के लिए तैयार हो गया था। हालांकि, कंपनी ने यह भी कहा था कि यूजर के डेटा तक कंपनी की पहुंच नहीं है और इसमें की गई छेड़छाड़ उसकी निजता में दखलंदाजी होगी।

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