हड़ताल पर सख्त हुए कलक्टर, दी कड़ी चेतावनी

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  • नई पेंशन लाभदायक, न करें कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लघंन: खत्री
    रायबरेली। डीएम संजय कुमार खत्री ने बचत भवन में कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल के सम्बन्ध में सभी विभागाध्यक्षों के साथ बैठक करते हुए निर्देश दिये है कि सभी विभागाध्यक्ष अपने विभाग के कर्मचारियों को पेंशन के सम्बन्ध में अवगत कराये और पेंशन की पूरी जानकारी देते हुए उनकी भ्रांतियों को दूर करें। जिलाधिकारी ने कहा कि पुरानी पेंशन और नई पेंशन में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने ने कहा कि नवीन पेंशन प्रणाली उनके हित में उसका लाभ उठाये। कलक्टर ने कहा कि हड़ताल करना उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी की आचरण नियामावली-1956 के नियम-3 का उल्लंघन है। आचरण नियामावली-5 के अन्तर्गत कोई सरकारी सेवक अपनी सेवा या अन्य किसी सरकारी सेवक की सेवा सम्बन्धी मामलों में किसी भी प्रकार की हड़ताल के लिए न ही सहायता करेगा और न ही सम्मिलित होगा। कोई भी कर्मचारी नियमों का उल्लघंन न करें। जिलाधिकारी ने कहा कि कर्मचारियों के दिमाग में जो भ्रांतियां हैं उनको पूरी तरह से दूर करना विभागाध्यक्षों का काम है। जैसे जनपद में छह हजार कर्मचारी है जिसमें से चार हजार कर्मचारियों की बराबर कटौती हो रही है और उनके मोबाइलों पर संदेश भी भेजे जा रहे है। दो हजार कर्मचारियों के प्रान नंबर नही उनके प्रांन फार्म तत्काल भरवा दें। उन्होंने कहा कि सभी विभागाध्यक्ष अपने-अपने कार्यालयों की चाभी स्वयं रखें और आकर कार्यालय खोलेंगे अगर कोई कर्मचारी कार्य कर रहा है और किसी तरह की कार्यालयों में तोडफोड़ की जाती है तो संबन्धित के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी। जिलाधिकारी ने एएसपी शशीशेखर सिंह को निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस फोर्स की व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि जिन विभागाध्यक्षों को फोर्स की आवश्यकता हो तो स्थान व फोर्स के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक को लिखित रूप में अवगत करायें। जो कर्मचारी कार्य नहीं करेंगे तो उनका वेतन नहीं दिया जायेगा। 25, 26, एवं 27 अक्टूबर को किसी भी तरह का अवकाश देय नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में अवकाश देय होगा। जिलाधिकारी ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश देते हुए बताया कि सभी अपने-अपने विभाग की वीडियो रिकांर्डिंग भी कराये। उन्होंने बताया कि कलेक्टेªट भवन में कन्ट्रोल रूम स्थापित किया है। जिसका नम्बर 0535-2203320 है। जिस पर विभागाध्यक्ष विशेष परिस्थितियों में अपनी सूचना को दर्ज करा सकते हैं।
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