1 जनवरी से TV चैनल देखने के लिए कितना देना होगा पैसा, चेक करें पूरी लिस्ट

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टेलिकॉम रेगुलेटर ट्राई ने मंगलवार को टीवी चैनल देखने के लिए उपभोक्ता द्वारा चुकाई जाने वाले मैक्सिमम रिटेल प्राइस (MRP) की एक लिस्ट जारी की है.

टेलिकॉम रेगुलेटर TRAI ने मंगलवार को टीवी चैनल देखने के लिए उपभोक्ता द्वारा चुकाई जाने वाले मैक्सिमम रिटेल प्राइस (MRP) की एक लिस्ट जारी की है. नई टैरिफ प्रणाली के मुताबिक, अब कस्टमर्स के पास यह आॅप्शन है कि वह देखे जाने वाले चैनलों का चुनाव कर सके और केवल उन्हीं के लिए पेमेंट कर सके. चैनलों के लिए MRP ब्रॉडकास्टर तय करते हैं.

बड़े टीवी नेटवर्क जैसे जी, वायकॉम और स्टार ने अपने चैनल्स के लिए उपभोक्ताओं द्वारा चुकाए जाने वाली कीमतों की घोषणा कर दी है.

नई प्रणाली में ऐसे उठा सकेंगे फायदा

ट्राई के इस नए कदम का उद्देश्य कस्टमर्स को केवल उन्हीं चैनलों के लिए भुगतान करने का आॅप्शन देना है, जो वे देखना चाहते हैं. नई प्रणाली के तहत कस्टमर्स को 100 चैनल चुनने होंगे, जिनमें से 26 दूरदर्शन के अनिवार्य चैनल होंगे. इन चैनलों की कॉस्ट 130 रुपये प्ल\nस 18 फीसदी जीएसटी होगी. अन्य 25 चैनल फ्री टू एयर (FTA) कैटेगरी के तहत लिए जा सकते हैं, जिनके लिए अतिरिक्त 20 रुपये चुकाने होंगे. दूरदर्शन के अलावा कस्टमर अपनी पसंद का कोई भी चैनल चुन सकते हैं.

TRAI को सौंपे गए रेट्स की ये है पूरी लिस्

एक ही पैक में कई चैनल्स का भी होगा आॅप्शन

नई प्रणाली के तहत ब्रॉडकास्टर्स को हर माह चैनल्स का MRP ड्राफ्ट करना होगा. इसके अलावा ब्रॉडकास्टर्स के पास बकेट्स आॅफ चैनल्स यानी एक ही पैकेज में कई चैनल आॅफर करने का आॅप्शन रहेगा. इसके तहत कीमत एक पैक में मौजूद सभी चैनल्स की एमआरपी के 85 फीसदी से कम नहीं होनी चाहिए.

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