रायबरेली। उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 के नियम-4 के अन्तर्गत वर्तमान में लागू मूल्यांकन सूची जो विगत वर्ष एक अगस्त से प्रभावी है पुनरीक्षण करते हुए एक अगस्त 2018 से प्रभावी किया जाना है। प्रस्तावित मूल्यांकन सूची जनपद के समस्त उप निवबन्धक कार्यालयों में उपलब्ध है। समस्त अधिवक्ता, विकासकर्ता, उद्यमियों, दस्तावेज लेखकों एवं जनसामान्य से अपेक्षा की जाती है कि यदि प्रस्तावित पुनरीक्षित मूल्यांकन सूची के सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति है तो अपनी आपत्ति मय साक्ष्य कार्यालय सहायक महानिरीक्षक निबन्धन रायबरेली या किसी भी उप निबन्धक कार्यालय में कार्यालय अवधि में 25 जुलाई तक प्रस्तुत कर सकते है। आपत्तियों का निस्तारण 27 जुलाई को करने के उपरान्त अन्तिम मूल्यांकन सूची एक अगस्त 2018 से जारी कर दी जायेगी। यह जानकारी सहायक महानिरीक्षक निबन्धन हरिश्चन्द्र कुशवाहा ने दी है।