DL, RC की हार्ड कॉपी लेकर चलना अब जरूरी नहीं

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आईटी एक्ट 2000 और मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में हाल में संशोधन के जरिए डिजिलॉकर में रखे हुए ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी पेपर्स को लीगल कर दिया गया है.

अब गाड़ी चलाते वक्त अगर आप Driving Licence (DL) या RC पेपर्स या पॉल्युशन चेक या इंश्योरेंस पेपर्स साथ रखना भूल गए हैं तो फिक्र न करें. इसकी सॉफ्ट कॉपी भी हार्ड कॉपी के बराबर ही वैध है. मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने इससे जुड़ा एक नोटिफिकेशन जारी किया है. आईटी एक्ट 2000 और मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में हाल में संशोधन के जरिए डिजिलॉकर में रखे हुए ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी पेपर्स को लीगल कर दिया गया है.

स्कैन्ड कॉपी मान्य नहीं

सॉफ्ट कॉपी में ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी पेपर्स मान्य होने का मतलब यह नहीं कि आप अपने साथ स्कैन्ड कॉपी रखकर चलें. सिर्फ डिजिलॉकर में रखे डॉक्युमेंट्स ही कानूनी तौर पर मान्य होंगे. डिजिलॉकर केंद्र सरकार का एक ऐप्लिकेशन है जिसे स्मार्टफोन पर भी आराम से खोला जा सकता है.

ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं डिजिलॉकर

अपने डॉक्युमेंट्स डिजिलॉकर में रखने के लिए गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से इसे डाउनलोड कर लें. इस ऐप में डॉक्युमेंट्स अपलोड करने के बाद यह ऑटोमैटिकली वैलिड हो जाएगा.

मंत्रालय ने कई एप्लिकेशन मिलने के बाद लिया बड़ा फैसला

आम लोगों की इतनी बड़ी राहत देने का फैसला कई शिकायतें और आरटीआई एप्लिकेशंस मिलने के बाद लिया गया है. कई गाड़ी चालकों ने मुद्दा उठाया था कि डिजिलॉकर या एमपरिवर्तन ऐप पर रखे गए डॉक्युमेंट्स के ट्रैफिक पुलिस और मोटर वेहिकल्स डिपार्टमेंट वैध नहीं मानती है.

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