महराजगंज (रायबरेली)। कोतवाली क्षेत्र क़े बसकटा गांव मे सरकारी पेड़ो पर आरा चलाए जाने क़े प्रकरण को संज्ञान मे लेते हुए प्रशासन ने ठेकेदार पर कार्यवाही की प्रक्रिया कर दी किन्तु हर बार की तरह जुर्माने की औपचारिकता पूर्ण कर वन विभाग ने अपनी पीठ थपथपा ली है ।
बताते चले की बसकटा मजरे जमुरावा गांव मे सोमवार को बेखौफ लकड़ी ठेकेदार द्वारा सरकारी हरे पेड़ो ( महुआ, जामुन) पर आरा चलाए जाने की खबर को संज्ञान मे लेते हुए क्षेत्राधिकारी विनीत सिंह ने महराजगंज कोतवाली पुलिस को मुकदमा पंजीकृत करने क़े निर्देश दिए । जिसके तहत उपनिरीक्षक राजेंद्र प्रसाद की तहरीर पर दबंग लकड़ी ठेकेदार समसपुर हलोर निवासी शिब्बू पुत्र मोहम्मद शफीक व सरकारी पेड़ बेचने वाले पुरासी निवासी अशोक पुत्र भगौती पर जीपीटी एक्ट क़े तहत मुकदमा दर्ज कर कटी लकड़ी ग्रामीण को सुपुर्द कर दिया । वही तहसीलदार विनोद सिंह ने सरकारी जमीन पर लगे पेड़ो का मामला होने क़े चलते मौके पर लेखपालों की टीम भेज जांच कराई । तहसीलदार विनोद सिंह ने बताया की मामले मे जांच कराई गयी है क्रेता व विक्रेता को तलब किया गया है । वही रोम जल रहा- नीरो वंशी बजा रहा की तर्ज पर वन विभाग क़े क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रभात श्रीवास्तव एवं वन दरोगा रामलखन शुक्ला द्वारा 10 हजार का जुर्माना कर प्रकरण से इति श्री किया गया है । जानकारों का कहना है की ठेकेदार शिब्बू क़े वन विभाग क़े अधिकारियों से मधुर सम्बन्ध होने क़े चलते औपचारिकता पूर्ण की गयी ।
अनुज मौर्य/अशोक यादव रिपोर्ट