मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम,1987 विषय पर संगोष्टि का हुआ आयोजन

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रायबरेली

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार व माननीय जनपद न्यायधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशन मे आज दिनाँक 10/10/2020 को विश्व मानसिक विकार दिवस के अवसर पर लीगल ऐड क्लीनिक कुंडौली बछरावां तहसील महाराजगंज रायबरेली मे मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 विषय पर संगोष्टि का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली श्री मयंक जायसवाल द्वारा बताया गया कि कोविड-19 ने जीवनशैली मे कई बदलाव किये है जिनके चलते मानसिक स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ा है।संगोष्टि मे कम नींद आना, ज्यादा सोना, उलझन, घबराहट, हीन भावना आदि समस्याये है जो मानसिक बीमारियों से जुडी हुई है। विस्तार से चर्चा हुई बताया गया कि मानसिक समस्याये होने पर न केवल लोगो का जीवन प्रभावित होता है अपितु कई बार लोग आत्मघाती कदम उठा कर आत्महत्या तक कर लेते है।आज की भागदौड़ और चुनौतियों से भरी जीवनशैली के बीच हमें मानसिक स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकता मे लाना होगा। हर आयु वर्ग को यह समझने की जरुरत है की वह किसी भी स्थिती मे धैर्य न खोये और उत्पन्न परिस्थितियों का सामना करे। संगोष्टि मे वरिष्ठ अधिवक्ता ए. पी. रावत परा विधिक स्वयं सेवक बृजपाल, दुशेन्द्र,रामकुमार, जालिपा, सरिता देवी उपस्थित रही। उपस्थित लोगो को कोविड-19 महामारी के समय मास्क का प्रयोग सोशल डिस्टैंसिंग व कुछ कुछ समय अंतराल पर हाथ धोने हेतु प्रेरित किया गया।

अनुज मौर्य रिपोर्ट

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