रायबरेली। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायबरेली के तत्वाधान में डा0 रामाधीन सिंह इण्टर कालेज चौदह मील डलमऊ रायबरेली में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारम्भ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती पूजा गुप्ता द्वारा देवी सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके किया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपस्थित बच्चों को कानून के सम्बन्ध में संक्षेप में जानकारी दी गयी बताया गया कि देश के समस्त कार्यों का संचालन भारत के संविधान के अनुरुप ही किया जा सकता हैं। सचिव महोदया द्वारा बच्चों को रैगिंग संबंधी, ह्यूमन-ट्रैफिकिंग,बाल-अपचारी से सम्बन्धित कानून के सम्बन्ध में बिन्दुवार बताया गया।सचिव महोदया द्वारा संविधान के अनुच्छेद 39(ए) के सम्बन्ध में संक्षेप में बताया गया कि कैसे आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से अपने वाद का निस्तारण सुलह समझौता के आधार पर निस्तारित करा सकते है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में उपस्थित पैनल अधिवक्ताओं द्वारा वाद के सभी पहलुओं के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी जाती हैं। सचिव महोदया द्वारा उपस्थित बच्चों को उनके मूलभूत अधिकारो से अवगत कराया गया एवं बालश्रम को गैरकानूनी बताते हो शिक्षा के अधिकार(अनु0 21)पर विशेष जानकारी दी गई कि 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा का दायित्व सरकार का है।
सचिव महोदया द्वारा बालश्रम निषेध अधिनियम के सम्बन्ध में विस्तार से बताया गया। बताया गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से किसी कारखाने, होटल में कार्य कराना अपराध की श्रेणी में आता हैं। महोदया द्वारा उपस्थित बच्चों को बताया गया कि कर्तव्य अधिकारी एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं आप कर्तव्य करिये, अधिकार मिलेगे।उपस्थित छात्र-छात्राओं को पैरा लीगल वालंटियर श्री बृजपाल द्वारा एन्टी रैगिंग विषिय पर विस्तार से बताया गया एवं महिलाओं से संबंधित हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी गई। इस अवसर पर कालेज के प्राचार्य एवं बृजपाल, लालता पैरा लीगल वालेन्टियर शिक्षक शिक्षिकाएं व अन्य स्टाफ उपस्थित रहे। प्राचार्य महोदय के द्वारा शिविर को अत्यधिक उपयोगी बताते हुए कार्यक्रम का समापन एवं धन्यवाद ज्ञापन किया गया।
अनुज मौर्य रिपोर्ट