अंत्योदय व पात्र गृहस्थी क़े लाभार्थियों के खाद्यान में कोटेदार कर रहे है काला बाज़ारी

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काल्पनिक तस्वीर

महराजगंज (रायबरेली)। अंत्योदय व पात्र गृहस्थी क़े लाभार्थियों का खाद्यान्न लाभ कमाने क़े उद्देश्य से कालाबाजारी किए जाने का मामला प्रकाश मे आया है । उचित दर विक्रेता की भष्ट्र कार्यशैली पर कार्यवाही करते हुए विभाग ने दुकान निलंबन की कार्यवाही कर संबन्धित धाराओं मे मुकदमा दर्ज कराया है ।

मामला तहसील क्षेत्र क़े बहुदाखुर्द विकास खंड शिवगढ़ का है । जहां राशन वितरण मे गड़बड़ घोटाले की शिकायत पर उच्चाधिकारियों क़े निर्देश पर पहुंचे पूर्ति निरीक्षक मोबिनुद्दीन को उचित दर विक्रेता रामखेलावन की दुकान बंद मिली, वहां मौजूद कार्डधारकों ने कोटेदार क़े अभद्र आचरण व घटतौली आदि की शिकायत मौके पर की । इस दौरान पूर्ति निरीक्षक द्वारा लालगंज मजरे बहुदाखुर्द क़े अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 क़े स्थान पर 20 किलो खाद्यान्न व 2 लीटर मिट्टी का तेल मिलने क़े बजाए 1 ली.वितरण का गड़बड़ घोटाला पकड़ मे आया । जिस पर उच्चाधिकारियों क़े निर्देश पर कोटेदार क़े अनुबन्ध को समाप्त कर 15 दिवस मे स्पष्टीकरण विभाग द्वारा मांगा गया एवं कार्डधारकों क़े हितो को देख पिण्डौली स्थित उचित दर विक्रेता क़े यहां दुकान संबध की गयी । इस दौरान स्पष्टीकरण तिथि बीतने एवं जुलाई माह का खाद्यान्न 30.08 कुंतल गेहू एवं 20.07 कुंतल चावल संबध दर विक्रेता को उपलब्ध नही कराया गया । मामले मे पूर्ति निरीक्षक मोबिनुद्दीन ने बताया की उचित दर विक्रेता बहुदाखुर्द द्वारा लाभ कमाने क़े उद्देश्य से खाद्यान्न की काला बाजारी की बात जांच मे सामने आई है जिस पर कठोर कार्यवाही करते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 क़े तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया है।

अनुज मौर्य/अशोक यादव रिपोर्ट

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