आचार संहिता का उल्लंघन बर्दास्त नही दर्ज होगा मुकदमाडीह-रायबरेली। थाना क्षेत्र में आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन व शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए थानाध्यक्ष डीह व क्षेत्राधिकारी सलोन ने ग्राम पंचायत डीह, रोखा व मऊ व पोठईगांव में भारी पुलिस फ़ोर्स लेकर फ्लैगमार्च किया और चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कार्यवाही करने की चेतावनी दी। ग्राम पंचायत पोठई में हुई घटना के बाद पुलिस ने क्षेत्र में अतिरिक्त सतर्कता बरतनी शुरू कर दी। इसके लिए रविवार को सीओ सलोन इंद्रपाल सिंह, थानाध्यक्ष डीह राकेश सिंह यादव, उपनिरीक्षक संतोष कुमार भारी पुलिस बल के साथ डीह, रोखा, मऊ, पोठई आदि गांवो में फ्लैग मार्च कर मतदाताओं को निर्भय होकर बगैर किसी प्रलोभन में आये हुए मतदान करने की अपील की। इस दौरान ग्राम पंचायतो में चुनाव लड़ रहे प्रत्यशियों को आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए किसी भी तरह के अनुचित साधनों का प्रयोग न करने की नसीहत दी। इस दौरान सीओ इंद्रपाल सिंह ने प्रत्याशियों को बताया कि यदि कोई भी प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। यदि कोई प्रत्याशी या समर्थक लड़ाई झगड़ा करेगा तो कठोर कार्रवाई की जायेगी। थानाध्यक्ष डीह ने प्रधान प्रत्याशियों को चेतावनी देते हुए बताया कि प्रत्याशी को बार बार बताया जा है कि प्रत्याशी को 4 लोगों के साथ प्रचार करना है वो मोटरसाइकिल या पैदल ही प्रचार कर सकता है। कार से प्रचार करने पर पूरी तरह पाबंदी है। इसकी परमीशन भी नही दी जा रही है। यदि कोई भी प्रत्याशी इसका उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर कठोर कार्रवाई की जायेगी।, थानाध्यक्ष डीह राकेश सिंह यादव, उपनिरीक्षक संतोष कुमार भारी पुलिस बल के साथ डीह, रोखा, मऊ, पोठई आदि गांवो में फ्लैग मार्च कर मतदाताओं को निर्भय होकर बगैर किसी प्रलोभन में आये हुए मतदान करने की अपील की। इस दौरान ग्राम पंचायतो में चुनाव लड़ रहे प्रत्यशियों को आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए किसी भी तरह के अनुचित साधनों का प्रयोग न करने की नसीहत दी। इस दौरान सीओ इंद्रपाल सिंह ने प्रत्याशियों को बताया कि यदि कोई भी प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। यदि कोई प्रत्याशी या समर्थक लड़ाई झगड़ा करेगा तो कठोर कार्रवाई की जायेगी। थानाध्यक्ष डीह ने प्रधान प्रत्याशियों को चेतावनी देते हुए बताया कि प्रत्याशी को बार बार बताया जा है कि प्रत्याशी को 4 लोगों के साथ प्रचार करना है वो मोटरसाइकिल या पैदल ही प्रचार कर सकता है। कार से प्रचार करने पर पूरी तरह पाबंदी है। इसकी परमीशन भी नही दी जा रही है। यदि कोई भी प्रत्याशी इसका उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर कठोर कार्रवाई की जायेगी।उमेश कुमार रिपोर्ट