जिला कारागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का हुआ आयोजन

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रायबरेली
जिला कारागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया शिविर का शुभारम्भ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायबरेली श्रीमती पूजा गुप्ता द्वारा किया गया। सचिव महोदया द्वारा जेल में बंद कैदियों को विधिक अधिकारों के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी बताया गया कि गिरफ्तार किये व्यक्ति को 24 घण्टे के अन्दर मजिस्ट्रेट को समक्ष पेश करना पड़ता है न्यायिक अभिरक्षा में आने के बाद पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता है। गिरफ्तारी के पश्चात् जेल भेजने से पूर्व मेडिकल होता है कि कही आपको मारा-पीटा तो नहीं गया है आपको यह जानना भी जरुरी है कि आप किस जुर्म किस धारा के अन्तर्गत निरुद्ध किया गया है। शिविर में अधिवक्ता शशांक श्रीवास्तव, जेलर ज्ञानप्रकाश, डिप्टी जेलर वन्दना गौतम ने भी विधिक अधिकारों के सम्बन्ध में जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन पैरा लीगल वालेन्टिर्स पवन श्रीवास्तव द्वारा किया गया।
अनुज मौर्य/अशोक यादव रिपोर्ट

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