जीवन प्रमाण पत्र की प्रति बैंकर्स पेंशनरों को दो प्रतियों में दे : डीएम

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रायबरेली। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने मुख्य प्रबन्धक, जिला अग्रणी बैंक को निर्देश दिये है कि वह जनपद की विभिन्न शाखाओं से पेंशन प्राप्त करने के लिए पेंशनरो/पारिवारिक पेंशनरो की सुविधा हेतु उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा बैंकों के माध्यम से भी जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने की व्यवस्था की गयी है। व्यवस्था के अनुसार पेंशनर द्वारा जीवन प्रमाण पत्र सम्बन्धित बैंक शाखा जहां पेंशनर को बैंक खाता खुला है उसके दो प्रतियों में दिया जाये।

बैंक शाखा प्रबन्धक द्वारा जीवन प्रमाण पत्र की एक प्रति सम्बन्धित पेंशनर को दी जाये तथा दूसरी प्रति अनुवर्ती सत्यापन और अभिलेख के लिए बैंक शाखा में रखी जायेगी। पेंशनर अपनी प्रति सम्बन्धित कोषागार अथवा उससे सम्बद्ध उपकोषागार को उपलब्ध करा देगा। उपकोषागार में प्राप्त प्रमाण पत्र अविलम्ब कोषागार को दे दिये जाये। जिले के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा इस प्रकार जारी जीवन प्रमाण पत्र का सत्यापन सम्बन्धित बैंक के नोडल कार्यालय से करायेंगे।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिये है कि शासन के निर्देशानुसार पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों से जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु जनपद की सभी बैंक शाखाओं को भी अपने स्तर से भी निर्देश जारी करे।

अनुज मौर्य रिपोर्ट

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