नियमो का उल्लंघन करने वाले बक्शे नही जाएंगे,11 को हुई नोटिस:नेहा शर्मा

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रायबरेली। जिलाधिकारी नेहा शर्मा के निर्देश पर खनिज अधिकारी ने जनपद के रायबरेली-परशदेपुर, गोराबाजार रोड, रायबरेली-सुल्तानपुर, आईटीआई रोड व जेल रोड के किनारें बालू मौरम के किये गये फुटकर विक्रेताओं/ भण्डारणकर्ताओं को नोटिस व व्यक्तिगत रूप से जाकर रखे खनिज को सार्वजनिक स्थल रोड रेल मार्ग स्कूल, हाईटेशन लाईन से कम से कम 50 मीटर दूर तत्काल हटाकर नियमतः भण्डारित कर विक्रय करने के निर्देश दिये गये है, साथ ही यह भी निर्देश दिये गये है कि यदि नियत समय के अन्दर खनिजों को नही हटाया जाता है तो नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जायेगी। खनिज भण्डारण नियामावली के प्राविधानों का उल्लघन करने पर 11 फुटकर विक्रेताओं को कार्यवाही की नोटिस दी गई।

जिलाधिकारी नेहा शर्मा के निर्देश पर खनिज अधिकारी ने 11 विक्रेताओं/भण्डारणकर्ताओं जिसमें गोराबाजार के असलम हिन्दुस्तान ट्रेडर्स, सुमित कुमार गोल्डन ट्रेडर्स, सुभेन्द्र प्रताप सिंह हर्ष इन्टर प्राइजेज, भोलेन्द्र सिंह श्री बैसवारा ट्रेडर्स, सी0वी0 सिंह सिंह वाहिनी ट्रेडर्स, सोनिया नगर के महेश प्रसाद मिश्रा सिद्ध विनायक ट्रेडर्स, फुरसतगंज के गिरजेश मौर्या-मौर्या ट्रेडर्स, सदर के विजय कुमार चौरसिया जय बिल्डिंग, इन्दिरा नगर के पुनीत कुमार त्रिपाठी त्रिपाठी ट्रेडर्स, फिरोज गांधी नगर के मनोज कुमार महेश ट्रेडर्स एवं जवाहर विहार कालोनी के सुधाकर ओम साँई राम ट्रेडर्स का बालू/मौरम का भण्डारण पाया गया और ज्ञात करने पर ट्रेडर्स/अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किया गया है जो अवैध भण्डारण व प्रदेश खनिज भण्डारण नियामावली 2019 के प्राविधानों के विपरीत है, जो कि खनिजों का खण्डारण अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना किसी भी स्थान पर नही करेंगा। इसके अलावा कई शर्ते जैसे सीसीटीवी कैमरे लगाना भी आता है। खनिजों को सार्वजनिक स्थल से कम से कम 50 मीटर दूर हटाते हुए अपना लिखित स्पष्टीकरण साक्ष्यों सहित जिलाधिकारी नेहा शर्मा/अपर जिलाधिकारी वि0रा0 राजेश कुमार प्रजापति के समक्ष दो कार्य दिवसों के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें अन्यथा सम्बन्धितों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

अनुज मौर्य रिपोर्ट

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