इनकम टैक्स विभाग ऐसे लोगों को पैन कार्ड के लिए पिता का नाम आवश्यक नहीं बनाने पर विचार कर रहा है जिनकी मां सिंगल मदर हैं.
नई दिल्लीः सिंगल मदर अभिभावकों और उनके बच्चों के लिए एक अच्छी ख़बर आ सकती है. इनकम टैक्स विभाग ऐसे लोगों को पैन कार्ड के लिए पिता का नाम आवश्यक नहीं बनाने पर विचार कर रहा है जिनकी मां सिंगल मदर हैं. इसके लिए विभाग ने लोगों की राय मांगी है.
आदेश का मसौदा किया जारी
इनकम टैक्स विभाग ने आदेश का मसौदा जारी किया है. मसौदे में कहा गया है कि इनकम टैक्स नियमावली, 1962 के नियम 114 में पैन कार्ड बनाने के तरीकों का ज़िक्र है. नियम के तहत पैन कार्ड बनाने के लिए फॉर्म नम्बर 49 A और 49AA भरने का प्रावधान किया गया है. आवेदन फॉर्म में आवेदक के लिए पिता का नाम बताना आवश्यक बनाया गया है. अब इसी नियम बदलाव करने का इरादा है. इनकम टैक्स नियम में बदलाव कर वैसे लोगों के लिए पिता का नाम बताने की बाध्यता खत्म कर दी जाएगी जिनकी मां किसी भी कारण से सिंगल मदर हैं.
17 सितम्बर तक दे सकते हैं सुझाव
विभाग ने 17 सितम्बर तक आदेश के मसौदे पर लोगों से सुझाव मांगा है. लोग अपने सुझाव केवल ईमेल के ज़रिए दे सकते हैं. अपने सुझाव देने के लिए लोग ts.mapwal@nic.in का इस्तेमाल कर सकते हैं. आदेश में मसौदे को इनकम टैक्स विभाग ने अपनी वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर जारी किया है. लोगों के सुझाव आने के बाद विभाग जल्द ही इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला कर लेगा. सुझाव आने के बाद नियम इनकम टैक्स नियमावली, 1962 के नियम 114 और फॉर्म संख्या 49A और 49AA में बदलाव कर देगा.
मेनका गांधी ने लिखी थी चिट्ठी
इस मसले पर महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने दो महीने पहले तबके वित्त मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर नियमों में बदलाव करने का सुझाव दिया था. गांधी ने पत्र में कहा था कि अगर वित्त मंत्रालय उनका प्रस्ताव मान लेता है तो ये सिंगल मदर और उनके बच्चों के लिए बड़ी राहत की बात हो सकती है. सिंगल मदर वो महिलाएं होती हैं जो तलाक़ या किसी और वजह से पति से अलग अपने बच्चों के साथ रहती हैं. आजकल कई महिलाओं में बिना शादी किए बच्चों को गोद लेने का भी प्रचलन बढ़ रहा है.