रायबरेली
उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रदेश में राशनकार्ड पोर्टबिलिटी के अन्तर्गत वन नेशन वन राशनकार्ड योजना लागू है। इस योजना का वृहद लाभ प्रवासी श्रमिकों के मध्य पहुॅचाने के दृष्टिगत योजना के अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार सम्बन्धी क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक को निर्देशित किया गया था।
जिला पूर्ति अधिकारी कमल नयन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशनकार्डधारक विशेष तौर पर प्रवासी मजदूर अपने राशनकार्ड पर प्रदेश की किसी भी उचित दर दुकान से अपना अनुमन्य खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में प्रदेश में प्रचलित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अत्योदय कार्डधारक 20 किग्रा0 गेहूं व 15 किग्रा0 चावल कुल 35 किग्रा0 खाद्यान्न प्रतिकार्ड, गेहूं मूल्य रू0-02 व चावल रू0-03 में तथा पात्र गृहस्थी कार्ड धारक प्रत्येक माह 03 किग्रा0 गेहूं व 02 किग्रा0 चावल कुल 05 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति यूनिट की दर से, गेहूं मूल्य रू0-02 व चावल रू0-03 में प्राप्त कर सकते हैं। पोर्टेबिलिटी के माध्यम से समस्त खाद्यान्न का ट्रांजेक्शन एक ही बार में होता है।
राशनकार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा के लाभ हेतु लाभार्थी या उसके परिवार के कम से कम 01 व्यक्ति का आधार सीड होना आवश्यक है, क्योंकि समस्त पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन आधार आॅथेन्टिकेशन के माध्यम से ही किये जायेंगे। जनसामान्य को बताया है कि वन नेशन वन राशनकार्ड योजना/राशनकार्ड पोर्टबिलिटी योजना का लाभ प्राप्त करने का कष्ट करें।
अनुज मौर्य रिपोर्ट