प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से असंगठित क्षेत्र मे कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए लाभ परक योजना
रायबरेली। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से असंगठित क्षेत्र मे कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए लाभ परक योजना है देश के मा0 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारम्भ विगत माह 5 मार्च किया गया था। प्रदेश सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों को उक्त योजना का लाभ दिलाने के लिए शासन स्तर पर उच्चस्तरीय समीक्षा की जा रही है। इस सम्बन्ध में बचत भवन के सभागार में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एवं नेशनल पेंशन योजना आदि की बैठक में जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना ने जानकारी देते हुए कहा कि उक्त योजना के अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र (फेरी वाले, रिक्शा वाले, घरेलू श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, कृषि क्षेत्र मे कार्यरत श्रमिक, भूमिहीन श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, ईट भट्ठो मे कार्यरत श्रमिक, बोझा ढोने वाले श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, मोची, आदि) मे कार्य करने वाले 18 से 40 वर्ष तक के सभी व्यक्तियों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त 3000 प्रति माह पेशन की सुविधा दिये जाने का प्राविधान है। जिलाधिकारी ने सहायक श्रम प्रवर्तन अधिकारी, व्यापार अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका, समस्त खण्ड विकास अधिकारी आदि को निर्देश दिये है कि वे योजना का प्रचार -प्रसार कर अधिक से अधिक लोगों का विशेष कैम्प लगाकर पंजीकरण कराकर योजना से लाभान्वित कराये। योजना के अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र मे कार्यरत आयु वर्ग 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति आधार कार्ड, बैक की पासबुक व आयु के अनुसार प्रथम मासिक अंशदान अधिकृत जनसेवा केन्द्र (सी0एस0सी0) मे जमा कर पंजीयन करायें। समस्त ब्लाक में विशेष कैम्प का आयोजन किया जाये इसके साथ ही सभी जनसुविधा केन्द्र (सी0एस0सी0) में भी पंजीयन/नामांकन का कार्य जाये। इसके अलावा जहां पर श्रमिक लघु व्यापारी हो वहां पर कैम्प का आयोजन में विशेष ध्यान देकर पंजीकरण कराये। उन्होंने जनपद में मान्यवर काशी राम कालोनी आदि में जहां पर श्रमिक तबका आदि रहते है वहां पर भी कैम्प का आयोजन करके गरीब श्रमिकों को लाभान्वित करें।
जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना ने निर्देश देते हुए कहा कि असंगठित क्षेत्र का कर्मकार जिसकी आयु 18 से कम व 40 वर्ष से अधिक का न हों तथा उसकी मासिक आय 15000 रूपये से अधिक न हो और बैंक से अपने नाम का बचत खाता और आधार संख्या हो तथा वह केन्द्रीय सरकार द्वारा अंशदायी राष्ट्रीय पेंशन स्कीम अथवा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्कीम अथवा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपलब्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्कीम अथवा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपलब्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि स्क्रीम में सम्मिलित न हो अथवा वह आयकर दाता न हो। उन्होंने कहा कि असंगठित कर्मकार यथा- मिड डे मील कर्मकार, बीओसीडब्ल्यू कर्मकार, एसएचसी सदस्य, घरेलू कर्मकार, आशा कर्मकार, आगनबाड़ी कर्मकार, स्टीट वेंडर, रिक्श चालक, ईट-भट्ठा कर्मकार, कृषि मजदूर, मनरेगा कर्मकार, मत्स्य एवं अन्य प्रकार के कर्मकारों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना व अन्य योजनाओं के अन्तर्गत लक्षित पंजीकरण के कार्यो में गतिशिलता लाये। व्यापारियों (दुकानदारों एवं खुदरा व्यापरियो) और स्वरोजगारों जिनका वार्षिक टर्न रूपया 1.5 करोड़ से कम हो, को राष्ट्रीय पेशन योजना (छच्ै.ज्तंकमते) को औद्योगिक, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम आदि विभागों के माध्यम से गतिशिलता बनाये जाने की समीक्षा की। इस सम्बन्ध में अन्य बिन्दुओं पर भी चर्चा की गई। यह योजना असंगठित कर्मकारों को वृद्धावस्था सुरक्षा भी प्रकार करती है।
इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी राकेश कुमार, एडीएम एफआर प्रेम प्रकाश उपाध्याय, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 एस0के0 चक, व्यापार के पंकज मुरारका, अतुल गुप्ता, स्नेहलता आदि सहित समस्त विकास खण्ड अधिकारी एवं श्रम, विद्युत, स्वास्थ्य, बीएसए आदि अधिकारी उपस्थित थे।
अनुज मौर्य रिपोर्ट