रायबरेली। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अन्तर्गत जनपद में 24 विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु गैर सरकारी संस्थाओं व उच्च शिक्षण संस्थानों से आवेदन पत्र आमंत्रित हेतु संस्था सोसाईटी एक्ट 1860 पंजीकृत व नवीनीकृत हो तथा संस्था कम से कम तीन वर्ष पुरानी हो एवं बाल श्रम के क्षेत्र में तीन वर्ष का अच्छा अनुभव हो, संस्था को नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्टर्ड होना चाहिए एवं यूनिक आईडी की कापी देना अनिवार्य है। स्वैच्छिक संस्था आयकर विभाग द्वारा पंजीकृत हो, संस्था को शपथ-पत्र हेतु संस्था केन्द्र व राज्य सरकार निगम बोर्ड से काली सूची में या अक्षम घोषित न की गयी है, आवेदन पत्र में संलग्न सभी दस्तावेज व विवरण सही व सत्य हो, संस्था को तीन वर्ष की बैलेन्स शीट एवं प्रगति रिर्पोट प्रस्ताव के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, चयन समिति द्वारा निर्णय मान्य होगें निर्णय पर संस्था को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी, आदि संलग्नक संस्था का प्रमाण-पत्र, स्मृति पत्र नियमावली, संस्था के पदाधिकारियों की आर्थिक स्थिति का विवरण, संस्था के अध्यक्ष व सचिव का मोबाइल नम्बर एवं ईमेल आईडी, पत्राचार का पता अंकित कराना अनिवार्य, संस्था का स्वपता लिखा कर जिसपर 46 रुपए का डाक टिकट लगा कर विवरण के साथ समस्त दस्तावेज संलग्न कर 26 जुलाई को शाम पांच बजे तक रजिस्ट्रर्ड डाक द्वारा कार्यालय राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना आरडीए काम्प्लेक्स कमरा नं. 26-27 रायबरेली-229001 के पते पर भेज सकते हैं। निधारित अवधि के पश्चात कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जायेगा।