रायबरेली। प्रबन्ध निदेशक, उप्र अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लखनऊ के अनुपालन में जनपद रायबरेली के उप्र अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम टर्मलोन, मार्जिन मनी व ब्याज रहित एवं शैक्षिक योजना के अन्तर्गत ऋण लेने वाले सभी लाभार्थियों को सूचित किया जाता है कि जिन्होने अपने ऋण की
किश्तें नियमित रूप से न जमा की हो अथवा उनकी कई किस्तें जमा करने हेतु बकाया हो वह अपनी समस्त बकाया किस्त 26 सितम्बर तक अनिवार्य रूप से अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय स्थित कलेक्टे्रट परिसर में किसी भी कार्य दिवस में आकर जमा कर दें अन्यथा की स्थिति में बकाये का भू-राजस्व की भांति वसूली हेतु उनके विरूद्ध तुरन्त आरसी जारी करने की कार्यवाही कर दी जायेगी। इसके लिए लाभार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। यह जानकारी जिला प्रबन्धक व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुनीता देवी ने दी है।