बिना सीओपी नंबर के न्यायालयों व सब रजिस्ट्रार कार्यालय में कार्य नहीं कर सकेंगे अधिवक्ता

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  • तहसील बार एसोसिएशन ने लिया निर्णय

महराजगंज रायबरेली
तहसील बार एसोसिएशन महराजगंज की एक बैठक आहुत हुई जिसकी अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष के0 के0 यादव ने की। बैठक में बार काउन्सिल उ0प्र0 व बार काउन्सिल इण्डिया द्वारा जारी दिशा निर्देश पर विचार विमर्श किया गया। जहां पर निर्णय लिया गया कि आज से ही तहसील में होने वाली अदालतीय कार्यवाहियों में सिर्फ वहीं अधिवक्ता कार्य कर सकेंगे जिन्हे सीओपी (सर्टिफिकेट ऑफ प्रक्टिस) नम्बर प्राप्त हो चुका है। बिना सीओपी नम्बर के कोई भी अधिवक्ता न तो वकालतनाम लगा सकता है और न ही उपनिबन्धन कार्यालय में ही बैनाम, वसीयतनामा आदि का कार्य कर सकता है। यही नही एसोसिएशन ने राजस्व अदालतों व सब रजिस्ट्रार कार्यालय को भी अवगत कराया है कि बिना सीओपी नम्बर के कार्य न करने दे अन्यथा उसकी जिम्मेदारी कार्यालयों व न्यायालयों की होगी। एसोसिएशन अध्यक्ष के0के0 यादव ने बताया कि उक्त नियत दिनांक 13 अक्टूबर दुर्गाष्टमी के दिन से ही लागू होगा। बैठक में नागेन्द्र सिंह, वीरभान सिंह, संजीव कुमार श्रीवास्तव, कमलेश कुमार पाल, अर्जुन सिंह, राधेलाल, बृजेन्द्र सिंह आदि उपस्थित रहे।

अनुज मौर्य/एडवोकेट अशोक यादव रिपोर्ट

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