भाभी की हत्या करने वाले देवर को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई

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सलोन,रायबरेली।कोतवाली क्षेत्र के उमरी गांव में अवैध तमंचे से भाभी की हत्या करने वाले अभियुक्त को न्यायालय ने आजीवन कारावास वा पंद्रह हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।सलोन कोतवाली क्षेत्र के काली तिवारी का पुरवा उमरी गांव में 9 जून2015 को देशराज पुत्र सूरजदीन ने अपनी भाभी केमल पत्नी जयराम को अवैध तमंचे से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी।जिसने स्थानीय थाने पर अपराध संख्या 442/15 के तहत सलोन पुलिस ने हत्या मुकदमा वा 3/25 आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था।थानाध्यक्ष पंकज त्रिपाठी ने बताया कि पांच वर्ष पूर्व की गई महिला की हत्या के मामले में जिला सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त देशराज को हत्या के मामले में आजीवन कारावास और दस हजार रुपये की सजा सुनाई गई है।जबकि अवैध तमंचा में शस्त्र अधिनियम के तहत तीन वर्ष की कारावास और पांच हजार रुपये का अर्थदण्ड सुनाया गया हैं।

प्रदीप गुप्ता रिपोर्ट

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