आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तारीख 10 अगस्त
रायबरेली। उत्तर प्रदेश शासन ने ‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना’ के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये हैं। अपर सांख्यिकीय अधिकारी उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र महेश चन्द्र सरोज ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से यह जानकारी देते हुए बताया कि निम्न शर्ते पूरे करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र कार्यालय उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र से प्राप्त किये जायेंगे।
अभ्यर्थी हाईस्कूल या समकक्ष उत्तीर्ण हो तथा उसकी उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य हो, आवेदक किसी वित्तीय संस्था व सरकारी संस्था, बैंक इत्यादि का चूककर्ता नहीं होना चाहिए। आवेदक द्वारा पूर्व के संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी स्वरोजगार योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त नहीं होना चाहिए। आवेदक द्वारा चयनित उद्यम यदि उत्पादन है तो परियोजना लागत 25 लाख से अधिक नही होना चाहिए तथा सेवा में 10 लाख से अधिक नही होना चाहिए, सामान्य जाति के अभ्यर्थी को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत व अनुसूचित जाति व अनु. जनजाति व पिछड़ी जाति व विकलांग व महिला व अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थी को परियोजना लागत का पांच प्रतिशत स्वयं का अंशदान लगाया जायेगा। सभी लाभार्थियों को योजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिनमनी दी जायेगी, जो दो वर्ष उद्यम संचालन पर अनुदान में बदल जायेगी, योजना के अन्तर्गत मात्र उद्योग व सेवा क्षेत्र के उद्यम ही आच्छादित हैं एवं आवेदक को आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रपत्र स्व-प्रमाणित संलग्न करना होगा,
अ) आवेदन पत्र,
(ब) शपथ-पत्र (निर्धारित प्रारूप पर),
(स) परियोजना प्रारूप (निर्धारित प्रारूप पर) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अलग से संलग्न करना होगा जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होगा,
(द) विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को लाभ प्राप्त करने हेतु समक्ष प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्रों की स्व- प्रमाणित प्रतियॉ संलग्न करना होगा,
(य) आधार कार्ड की छाया प्रति,
(र) शैक्षिक योग्यता व आयु के प्रमाण हेतु हाई स्कूल अथवा समकक्ष योग्यता का स्वहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा,
(ल) आवेदन-पत्र जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र में जमा करते समय रसीद अवश्य प्राप्त कर लें।
आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 10 अगस्त निर्धारित की गई है। विस्तृत जानकारी व आवेदन पत्र हेतु कार्यालय जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र्र में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में यह मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना समाजवादी युवा स्वरोजगार योजना के नाम से लागू की गई थी।