जिले में धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू

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रायबरेली। जनपद में एक फरवरी तक डीएलएड प्रशिक्षण 2017 की द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2019 की परीक्षा, तीन पालियों में एवं 02 फरवरी को दो पालियों में, 07 फरवरी से 07 मार्च तक उप्र माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट की परीक्षाएं का आयोजन, 10 फरवरी को बसंत पंचमी, 19 फरवरी को संत रविदास जयंती, 04 मार्च को महाशिवरात्रि, 20 मार्च को होलिका दहन, 21 मार्च को होली व हजरत अली का जन्म दिवस एवं 22 मार्च को होली का त्योहार मनाया जायेगा। इसी के साथ-साथ विभिन्न राजनैतिक दलों, संगठनों, संघों आदि द्वारा अन्य कार्यक्रम के आयोजन तथा धरना-प्रदर्शन आयोजन किया जाना भी सम्भावित है। जनपद में उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आतंकवादी गातिविधियों के दृष्टिगत सर्तकता अपेक्षित है। साथ ही जनपद में आयोजित होने वाली परीक्षा विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान अराजकतत्व एवं विभिन्न आतंकवादी संगठनों द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था, लोक व्यवसथा में वयवधान उत्पन्न किये जाने का प्रयास किया जा सकता है एवं शान्ति व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना है। ऐसी दशा में उक्त आशंकाओं के निवारण के लिए शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत युक्ति-युक्त निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। अपर जिला मजिस्टे्रट (प्रशासन) राम अभिलाष ने आज से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी कर दी है। यह निषेधाज्ञा एक फरवरी से 30 मार्च 2019 तक लागू रहेगी।

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