जीरो कैंसिलेशन वाला नियम सिर्फ तभी लागू होगा जब यात्री टिकट को फ्लाइट जाने से 7 दिन पहले कैंसिल कराएगा.
Airlines : हवाई जहाज में सफर करने वाले यात्रियों की तरफ से अक्सर ये शिकायतें आती हैं कि अगर यात्री टिकट बुक कराने के एकदम बाद ही उसे कैंसिल कराना चाहे तो एयरलाइन्स कंपनी उनसे अच्छा खासा चार्ज वसूल लेती हैं. लेकिन अब बदले हुए नियम के मुताबिक अगर कोई यात्री टिकट बुक कराने के 24 घंटे के भीतर उसे कैंसिल कर देता है तो, यात्री से किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं वसूला जाएगा.
मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने बुधवार को पैसेंजर चार्टर में एयरपोर्ट पर खोए हुए सामान के लिए कॉम्पन्सेशन लेने के साथ-साथ, यात्रियों के फायदे के लिए कई नियमों को मंजूरी दी.
जीरो कैंसिलेशन वाला नियम सिर्फ तभी लागू होगा जब यात्री टिकट को फ्लाइट जाने से 7 दिन पहले कैंसिल कराएगा. अगर यात्री फ्लाइट की तारीख के 7 दिन के अंदर टिकट कैंसिल करता है तो एयरलाइन्स कंपनी उससे बेस फेयर और फ्यूल सरचार्ज की कीमत तक का कैंसिलेशन फीस चार्ज कर सकती है.
दूसरे कॉम्पोनेन्ट जैसे टैक्स, यूजर डेवलपमेंट फीस, एयर डेवलपमेंट फीस और पैसेंजर सर्विस आदि जैसे चार्ज को एयरलाइन्स को रिफंड करना होगा
पैसेंजर चार्टर में खराब सर्विस पर भी पेनल्टी देनी होगी, जैसे कनेक्टिंग फ्लाइट छूट जाना या ज्यादा बुकिंग के चलते फ्लाइट पर ना चढ़ने देना. पैसेंजर अब फ्लाउट बुक करने के 24 घंटे के भीतर अपने नाम में भी बदलाव कर सकते हैं. इससे पहले नाम में बदलाव करने को फ्लाइट कैंसिल करना समझा जाता था और यात्री को दोबारा फ्लाइट बुक करनी पड़ती थी.