रायबरेली। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने निर्देश दिये है कि मतदान कार्मिकों को मास्टर ट्रेनरों के माध्यम से बेहतर से बेहतर प्रशिक्षण दिलाया जाये। लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 को सकुशल निष्पक्ष, निर्भीक तरीके से सम्पन्न कराने के लिए मतदान कार्मिकों जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट आदि का प्रशिक्षण को प्राप्त कराया जाना जरूरी है तथा जबतक प्रशिक्षण दिलाया जाये जबतक व पारंगत न हो जाये। डीईओं के निर्देश पर बचत भवन के सभागार में लोक सभासामान्य निर्वाचन 2019 के लिए जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेटो कों प्रशिक्षण कराया गया। प्रशिक्षण देते हुए अपर जिलाधिकारी प्रशासन राम अभिलाष व उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएमएफआर डा0 राजेश कुमार प्रजापति ने कहा कि जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में मास्टर ट्रेनरों द्वारा दिये गये प्रशिक्षण को बार-बार लेने में किसी भी प्रकार को कोताही न बरते। क्योकि निष्पक्षता एवं आपका विवेक व बेहतर प्रशिक्षण शांन्तिपूर्ण निर्वाचन में सदैव सहयोगी व सफल रहा है। किसी भी प्रकार का आचारण व व्यवहार में उदासीनता होने पर लोक प्रतिनिधित्व का धारा 129 व 134 के अन्तर्गत य संज्ञेय दण्डनीय अपराध है जिसमें 6 माह का कारावास का प्राविधान भी है। इसलिए निर्वाचन सम्बन्धी कार्यो को निष्पक्ष, निर्भीक व बेहतर तरीके से सम्पन्न कराये। जोनल व सेक्टर मजिस्टेट रूट चार्ट पीठासीन अधिकारियों के आदि से बेहतर सामन्जस्य बनाकर कार्यो को भली-भांति सम्पन्न करायें।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने बताया कि मतदान के दिन/मतदान के पूर्व/मतदान के बाद क्या करना है इसे भली-भांति जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट जान लें। अपने क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता का शत-प्रतिशत अनुपालन होना भी देख लें। इसके आलावा वल्नरेबिल व संवेदनशीलता को भी देख लें तथा इसमें कमी लाने का भी प्रयास किया जाये। मत केन्द्र सभी मूल-भूत सुविधाएं बिजली-पानी, शौचालय, रैम्प आदि पूरी तरह से दुरूस्त रखवायें। पोलिंग पार्टी के प्रस्थान के समय दी जाने वाली साम्रगी ईवीएम-वीवीपैट आदि का भी ध्यान रखना भी जरूरी है। मतदान दिवस पर जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने-अपने पोलिंग स्टेशन का भ्रमण करें तथा मतदान के दिन समय-समय पर दी जाने वाले सूचनाओं को भी दें। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण निर्वाचन से सम्बन्धित जानकारी भी दी गई।
अनुज मौर्य रिपोर्ट