महराजगंज (रायबरेली)। उच्चतम न्यायालय व जिलाधिकारी क़े दिशा निर्देश पर अमल करते हुए अब तहसील प्रशासन ने भी सख्त रवैया अपनाते हुए पराली जलाने वालो को चिन्हित कर दंडात्मक कार्यवाही कर जुर्माना ठोका है ।
बताते चले की तहसील प्रशासन द्वारा विकासखंड क़े बेलवा मजरे कक्केपुर गांव क़े सात किसानो को पराली जलाने का दोषी पाते हुए 32500 का जुर्माना लगाते हुए दंडात्मक कार्यवाही क़े तहत मुकदमा पंजीकृत कराया है।
मामले मे तहसीलदार विनोद कुमार सिंह ने बताया की कानूनगो व लेखपालों द्वारा किसानो को पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण से बराबर अवगत कराया जा रहा एवं मा.उच्चतम न्यायालय द्वारा भी रोक लगाई गयी है। लेखपाल गंभीर सिंह की रिपोर्ट क़े आधार पर बेलवा गांव क़े सात किसानो रामअवध पुत्र जागेश्वर , विंध्याबक्श सिंह पुत्र मुनेश्वर सिंह, नागेन्द्र सिंह पुत्र वासुदेव सिंह, बबलू सिंह पुत्र शीतला बक्श सिंह, हरीकरन सिंह पुत्र समर बहादुर सिंह, योगेंद्र बहादुर सिंह पुत्र तेजबहादुर सिंह, लल्लू सिंह पुत्र शीतला बक्श सिंह क़े खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए 32,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है ।
अनुज मौर्य/अशोक यादव रिपोर्ट