15 दिनों के भीतर यह दूसरा मौका है जब आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा बढ़ायी गयी है. जिनके खातों का ऑडिट जरूरी होता है.
नई दिल्लीः सरकार ने सोमवार को वित्त वर्ष 2017-18 के लिये आयकर रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समयसीमा 15 दिन आगे बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी.
15 दिनों के भीतर यह दूसरा मौका है जब आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा बढ़ायी गयी है. जिनके खातों का ऑडिट जरूरी होता है. इससे पहले, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने ऐसे टैक्सपेयर्स के लिये रिटर्न भरने की समयसीमा को 30 सितंबर से बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दिया था. अब इस समयसीमा को एक पखवाड़ा और बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया है.
सीबीडीटी ने एक बयान में कहा, ‘‘विभिन्न पक्षों से मिले पत्रों पर विचार करते हुए सीबीडीटी ने आयकर रिटर्न के साथ ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2018 कर दी है. समयसीमा में यह बढ़ोतरी बताई गई कैटेगरी के टैक्सपेयर्स के लिये की गयी है.’’ बोर्ड के अनुसार जो टैक्सपेयर आयकर रिटर्न बढ़ी हुई समयसीमा के भीतर दाखिल करते हैं, उन पर आयकर कानून 1961 की धारा 234ए के प्रावधानों के तहत ब्याज देनदारी बनेगी.