DoT ने टेलिकॉम ऑपरेटरों से 5 नवंबर तक डिपार्टमेंट से अप्रूवल के लिए अल्टरनेटिव वेरिफिकेशन प्रोसेस के साथ तैयार होने के लिए कहा है.
दूरसंचार विभाग (DoT) ने टेलिकॉम ऑपरेटरों से 5 नवंबर तक डिपार्टमेंट से अप्रूवल के लिए अल्टरनेटिव वेरिफिकेशन प्रोसेस के साथ तैयार होने के लिए कहा है क्योंकि ऑपरेटरों को वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए आधार e-KYC को बंद करने का आदेश दिया था.
शुक्रवार को एक नोटिफिकेशन में DoT ने 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार टेलिकॉम सबस्क्राइबरों के लिए आधार-आधारित वेरिफिकेशन प्रोसेस को तत्काल बंद करने का आदेश दिया था, जिसमें प्राइवेट संस्थाओं को अपने ग्राहकों के आधार विवरण रखने से रोक दिया गया था.
5 अक्टूबर को अपने जॉइंट रिप्रजेंटेशन के जरिए टेलिकॉम इंडस्ट्री ने मोबाइल ग्राहकों के लिए एक अल्टरनेटिव डिजिटल KYC (नो योर कस्टमर) प्रक्रिया का सुझाव दिया था.
नोटिफिकेशन में कहा गया है, “सभी टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को उनके सिस्टम की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है और 5 नवंबर तक प्रस्तावित डिजिटल प्रक्रिया की प्रूफ ऑफ कांसेप्ट स्वीकृति के लिए प्रदान किया जाता है.”
आगे कहा गया कि “इस बीच, इस प्रक्रिया को सभी टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा अस्थायी रूप से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है.
सरकार द्वारा प्रक्रिया में आवश्यक किसी भी संशोधन को 30 दिनों की अवधि के साथ किया जाएगा, ऐसे बताया गया है.
आधार आधारित वेरिफिकेशन रोकने के लिए टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को निर्देशित करते हुए DoT ने कहा, “सभी लाइसेंसधारक, तत्काल प्रभाव से सभी वेरिफिकेशन के लिए UIDAI की आधार e-KYC सेवा के इस्तेमाल को बंद कर देंगे.”
ऑपरेटरों द्वारा प्रस्तावित प्रणाली पर विचार किया गया है कि ग्राहक अधिग्रहण फॉर्म सब्सक्राइबर के लाइव फोटो, पहचान प्रमाण और पते के प्रमाण से स्कैन की गई इमेज के साथ एम्बेडेड होगा, ऐसे में एंड-टू-एंड प्रक्रिया को डिजिटाइज किया जा सकेगा.