रायबरेली। सिविल कोर्ट में शासन बनाम छोटेलाल के मुकदमें में धारा 308 आईपीसी को लेकर अपनी गवाही देने आये हरचंदपुर सीएचसी के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. राजेश गौतम को कोर्ट ने एक घंटे तक लॉकअप में खड़ा रखने की सजा सुना दी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज इफराक अहमद ने यह सजा कोर्ट को बिना बताये चले जाने के कारण डॉ. को दी। जानकारी के अनुसार सिविल न्यायालय के फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहे मामले में डॉ. राजेश गौतम बुद्दवार को न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुये थे। न्यायालय ने एक बार उनके बयानों का परीक्षण किया। जिसके बाद डॉ. गौतम बिना न्यायालय को बताये वापस चले गये। दोबारा जब पुकार हुई तो डॉ. गौतम मौजूद नहीं थे। इस पर जज इफराक अहमद ने कड़ी आपत्ति जताई और एनबीडब्ल्यू जारी करते हुये हरचंदपुर एसओ को डॉ. को पेश करने के आदेश दिये। गुरुवार को डॉ. राजेश गौतम न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुये तो न्यायालय ने सजा के तौर पर उन्हें एक घंटे तक कटघरे में खड़ा रहने का आदेश दिया। बताया जा रहा है कि न्यायालय ने सीएमओ को चिकित्सक पर कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये हैं।
अनुज मौर्य की रिपोर्ट