रायबरेली। राज्य निर्वाचन आयोग उप्र की अधिसूचना में ग्राम पंचायतों के
प्रधानों तथा सदस्यों एवं क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों के वैधानिक रूप से
रिक्त स्थानों व पदों, जो मा. न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हों, पर
उप निर्वाचन निर्धारित विनिर्दिष्ट समय सारिणी के अनुसार सार्वजनिक सूचना
निर्गत की गयी थी जिसके अनुसार मतदान 21 एवं मतगणना 24 अगस्त को नियत थी।
राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना (संशोधन) के क्रम में अपरिहार्य
परिस्थिति के दृष्टिगत में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान मतदान 21
के स्थान पर 25 अगस्त तथा मतगणना 24 के स्थान पर 28 अगस्त को नियत की गई
है।