कन्या सुमंगला योजना बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा में करेगी पूरी मदद

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रायबरेली। महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित कन्या सुमंगला योजना कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करने, समान लैगिंक अनुपात स्थापित करने, बाल विवाह की कुप्रथा रोकने, बालिका के स्वास्थ्य व शिक्षा को प्रोत्साहन देने एवं स्वावलम्बी बनाने में सहायता प्रदान करने हेतु विगत 1 अप्रैल से लागू कर दी गयी है। इस योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में समस्त उपजिलाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, एवं समस्त खण्ड विकास अधिकारियां को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। योजना के अनिवार्य पात्रता के लिए लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का पूर्ण निवासी हो, लाभार्थी की पारिवारिक आय अधिकतम रू0- 3 लाख हो, परिवार की अधिकतम 02 बालिकाओं को योजनाओं का लाभ मिल सकेगा, लाभार्थी के परिवार में अधिकतम 02 बच्चें हो, यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव से 2 जुड़वा बालिकायें ही होती है, केवल ऐसी अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को लाभ मिल सकेगा।

जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यदि किसी ने अनाथ बालिका को गोद लिया है तो उसकी जैविक संतान तथा गोद ली गयी संतान को सम्मिलित करते हुए अधिकतम 02 बालिकाओं को लाभ मिल सकेगा। अभिलेख में बैंक पासबुक, आधार कार्ड की छायाप्रति परिवार की वार्षिक आय के सम्बन्ध में स्व0-सत्यापन, बालिका की फोटो, आवेदक व बालिका का नवीनतम संयुक्त फोटो अभिलेख आवेदन हेतु आवश्य हो। लाभार्थी को धनराशि का श्रेणीवार वितरण प्रथम श्रेणी- बालिका के जन्म होने के उपरांत रू0 2000 एक मुश्त, द्वितीय श्रेणी- बालिका के एक वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण के उपरांत रू0 1000 एक मुश्त, तृतीय श्रेणी- कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश के उपरांत रू0 2000 एक मुश्त, चतुर्थ श्रेणी- कक्षा नौ में बालिका के प्रवेश के उपरांत रू0 3000 एक मुश्त एवं षष्टम श्रेणी- स्नातक अथवा 02 वर्षीय अवधि के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के उपरांत रू0 5000 एक मुश्त। प्रथम श्रेणी के अंतर्गत नवजात बालिका जिसका जन्म 01.04.2019 या उसके पश्चात हुआ है।

योजना क्रियान्वयन के स्तर में द्वितीय श्रेणी के अंर्तगत वह बालिका जिनका 01 वर्ष के अंदर सम्पूर्ण टीकाकरण हो चुका हो तथा उसका जन्म 01.01.18 से पूर्व न हुआ हो, तृतीय श्रेणी के अंर्तगत वह बालिकायें जिन्होनें चालू शैक्षणिक सत्र में प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया हो, चतुर्थ श्रेणी के अंर्तगत वह बालिकायें जिन्होनें चालू शैक्षणिक सत्र में छः कक्षा में प्रवेश लिया हो, पंचम श्रेणी के अंर्तगत वह बालिकायें जिन्होनें चालू शैक्षणिक सत्र में नौ कक्षा में प्रवेश लिया हो, षष्टम श्रेणी के अंर्तगत वह बालिकायें जिन्होनें चालू शैक्षणिक सत्र में स्नातक अथवा 02 वर्षीय अवधि के डिप्लोमा केर्स में प्रवेश लिया हो। ऑन लाइन आवेदन हेतु आवेदन पत्र विभागीय पोर्टल से तथा ऑफ लाइन आवेदन पत्र जिला प्रोबेशन कार्यालय विकास भवन, रायबरेली अथवा विकास खण्ड, उप जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर भरकर जमा किया जा सकता है। लाभार्थी को देय धनराशि पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से उसके बैंक खाते में हस्तांतरित की जायेगी।

अनुज मौर्य रिपोर्ट

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