रायबरेली। आज जिला जेल में बंदियों को उनके अधिकार एवं कर्तव्य के विषय में जागरूक करने हेतु विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती पूजा गुप्ता द्वारा की गई उनके द्वारा बताया गया कि प्रिजन एक्ट के द्वारा बंदियों को चिकित्सा सुविधा, उचित खानपान ,पर्यावरण, जिनके पास अधिवक्ता ना हो उन्हें निशुल्क अधिवक्ता की सुविधा राज्य के खर्चे पर प्राप्त करने का अधिकार है अपने परिजनों से कम से कम 15 दिन में एक बार मिलने का अधिकार है। जेल मैनुअल के अनुसार बंदीगण की दिनचर्या निर्धारित होती है जेल में लाइब्रेरी की सुविधा एवं एक शिकायत पेटिका भी होनी चाहिए जिसमें बंदी गण अपनी शिकायत डाल सकते हैं इसी प्रकार बंदियों के कर्तव्यों से भी उनको सचिव महोदय द्वारा अवगत कराया गया। युवा अधिवक्ता श्री जितेंद्र बहादुर यादव एवं शशांक श्रीवास्तव के द्वारा भी बंदियों को उनके अधिकार एवं कर्तव्य के विषय में विस्तारपूर्वक समझाया गया । कार्यक्रम के दौरान जेल अधीक्षक एवं डिप्टी जेलर भी उपस्थित रहे।
अनुज मौर्य रिपोर्ट