रायबरेली- जिले के सभी बाजार और व्यापारिक प्रतिष्ठान एहतियात के तौर पर 31 मार्च तक बंद रहेंगे। आवश्यक खाद्य पदार्थो (डेली नीड) वाली दुकानों और फल-सब्जियों की दुकानों को खुली रखने की छूट है। इसके अलावा पेट्रोल पंप, रसोई गैस एजेंसी, बैंक और एटीएम भी खुले रहेंगे। ये आदेश कोरोना वायरस से बचाव के लिए जिलाधिकारी शाशन के आदेश बाद जारी किए हैं।
आपको बताते चले जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना ने सख्त निर्देश दिए है कि जिले में होटल, रेस्त्रां,माल, ढाबे, टी-स्टाल,मॉडल शॉप आदि के सिटिंग एरिया (बैठने की जगह वाले हिस्से) बंद रहेंगे। रेस्तरां और ढाबे से लोग पैकिंग में खाना ले सकेंगे। आदेश एहतियात के तौर पर जारी किया गया है, ताकि लोगों की एक जगह पर आवाजाही या इकट्ठा होने की संभावनाओं को पूरी तरह से कम किया जाए। यदि कोई व्यक्ति किसी अधिकारी या कर्मचारी को इस दौरान अपने कार्य में रुकावट पैदा करता है तो जुर्माने का भी प्रावधान है।जिलाधिकारी ने कहा कि आदेश की प्रतियां पुलिस अधीक्षक के अलावा सभी एसडीएम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, जिला विकास अधिकारी और जिले के व्यापार मंडलों को भी भेज दी हैं। जिले में अन्य राज्यों से आने वाले लोगों की स्वास्थ्य टीमें जांच कर रही है प्रतिबंध है। जिले में धारा 188 भी लागू है।
अनुज मौर्य रिपोर्ट