हेयर कटिंग सैलून खोलने की डीएम ने दी अनुमति ,दुकानदार को इन बातों का रखना होगा ध्यान

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उपयोग में लाये गये सभी उपकरणों को प्रत्येक बार गरम पानी से धुलाई व सेनेटाइजर से स्प्रे करना आवश्यक : शुभ्रा सक्सेना

दुकानदारों को सोशल डिस्टेसिंग का पालन व फेस कवर/मास्क, ग्लब्स का प्रयोग करना आवश्यक : डीएम
दिशा-निदेशों का उल्लघंन करने वालों पर होगी कड़ी कार्यवाही : शुभ्रा

रायबरेली
जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना ने कोरोना महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत आदेश दिये है कि कोरोना की रोकथाम व संक्रमण से सुरक्षात्मक उपायों के साथ जनपद रायबरेली में हेयर कटिंग सैलून को खोलने की अनुमति प्रदान की है। उन्होंने जनपद के समस्त हेयर कटिंग सैलून को निर्देश दिये है कि उपयोग में लाए गए सभी उपकरणों को उपयोग में लाने से पूर्व व पश्चात प्रत्येक बार उन्हें गरम पानी से धुलाई करके सेनेटाइजर से स्प्रे करना आवश्यक होगा। केवल एक ही व्यक्ति प्रतीक्षारत रहेगा, साथ ही सोशल डिस्टेसिंग का भी पालन करना आवश्यक होगा।
जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना ने आदेशित किया है कि जनपद में जो भी हेयर कटिंग सैलून की दुकाने खुलेंगी उनके समस्त दुकानदारों को फेस कवर/मास्क, ग्लब्स इस्तेमाल करके कार्य करना होगा एवं दुकान में सेनेटाइजर की व्यवस्था भी करनी होगी जिससे कि आने वाले समस्त व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके। किसी भी ग्राहक को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो उसकी हेयर कटिंग नही की जाये। उपर्युक्त दिशा-निदेशों का उल्लघंन करने पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा भा0द0वि0 की धारा 188 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

अनुज मौर्य रिपोर्ट

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