अगर घर से निकल रहे है बाहर तो जिलाधिकारी के इन आदेशों को जरूर पढ़ ले वरना हो सकती हैं कानूनी कार्यवाही

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रायबरेली

दण्ड प्रकिया की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या – 40 – 3 – 2020 दिनांक 03 . 04 . 2020 एवं उ0प्र0 शासन चिकित्सा अनुभाग – 5 की अधिसूचना संख्या – 548 / पांच – 5 – 2020 दिनांक 14 . 03 2020 द्वारा कोरोना महामारी ( कोविड – 19 ) को आपदा घोषित किया गया है , जिसके अनुपालन में सम्पूर्ण प्रदेश लाकडाउन है , जिसके क्रम में आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत हैं । अतः मै , शुभ्रा सक्सेना , जिला मजिस्ट्रेट , रायबरेली दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित निषेधाज्ञा जारी करती हूँ । उक्त आदेश जनपद रायबरेली की सीमा के अर्न्तगत सामान्य रूप से रहने वाले / आने – जाने वाले सभी नागरिकों / व्यक्तियों पर लागू होगा । किसी के द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जायेगा , जिससे लोक परिशान्ति विखण्डित होने अथवा पारस्परिक सौहार्द में कोई व्यवधान उत्पन्न होने की सम्भावना हो ।

क्या है नियम


1 -किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 02 से अधिक व्यक्ति को एक साथ एकत्रित होने से प्रतिबन्धित किया जाता है ।
2-जनपद वासियों को बिना मास्क के घर से बाहर निकलने से प्रतिबन्धित कियाजाताहै ।
3-सभी धार्मिक पूजा स्थल पब्लिक के लिए बन्द रहेंगे । किसी भी प्रकार की धार्मिक उत्तेजना की सामग्री फैलाना प्रतिबन्धित किया जाता है ।


4-सभी शिक्षण संसथान , अनुसंधान केन्द्र , कोचिंग संस्थान बन्द रहेंगे ।
5-सभी सामाजिक , राजनीतिक , खेल , मनोरंजन , धार्मिक उत्सव एवं पारिवारिक उत्सव आदि में भीड़ एकत्रित होने से प्रतिबन्धित किया जाता है ।

6 . अन्तिम संस्कार में 20 व्यक्तियों तक ही सम्मिलित होने की अनुमति रहेगी ।
7 . कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी प्रकार के मार्ग व विद्युत लाइन की गतिशीलता का अवरोध प्रतिबन्धित किया जाता है और न ही इसके लिए किसी को दुष्प्रेरित करेगा । साथ ही किसी विद्युत उपकेन्द्रो / कार्यालय व विद्युत सयन्त्रों की किसी प्रकार क्षति नहीं पहुंचाऐगा ।
8 किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार के अस्त्र – शस्त्र , लाठी , डन्डा , भाला , बल्लम , कान्ता , सरिया व धारदार औजार आदि लेकर चलना प्रतिबन्धित किया जाता है । बैसाखी के सहारे वाले अपाहिजो एंव कपाणधारी सिक्खों पर , नियमानुसार अनुमति प्राप्त करने वालों तथा सरकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों / कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा ।
9 कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह , राजनैतिक संगठन एंव उसका सदस्य / कार्यकर्ता तथा कोई भी संस्था के सदस्य द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहॅचाने तथा अफवाहों का प्रचार – प्रसार प्रतिबन्धित किया जाता है ।
10 . कोई भी व्यक्ति ढेला , ईटा , पत्थर , सोडा वाटर की बोतले आदि जिनसे किसी को आघात पहुंचाई जा सकती है , तदनुसार उनका एकत्रित किया जाना प्रतिबन्धित किया जाता है ।
11 . किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा कोई ऐसा कार्य जिससे विभिन्न धार्मिक या भाषायी समुदायों के मध्य , तनाव उत्पन्न हो किया जाना प्रतिबन्धित किया जाता है ।
12 . किसी धर्म / सम्प्रदाय की पूजा / अर्चना / अजान / नमाज सामूहिक रूप से प्रतिबन्धित किया जाता है।

13 कोविड – 19 महामारी के दृष्टिगत समस्त जनपद वासी अपने घरों में रहे तथा एक स्थान पर एकत्रित होने से प्रतिबन्धित किया जाता है ।
14 लाकडाउन में आवश्यक सेवायें यथा किराने के सामान की आपूर्ति पेय पदार्थों की आपति , ताजे फल एवं सब्जिया का आपूर्ति , पीने के पानी की आपति पशुओं के चारे की आपूर्ति , पेट्रोल डीजल व सी0एन0जी0 की आपूर्ति , मिल्क प्लान्ट डेयरी इकाईया , चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उपकरणों का विनिर्माण , दुरसंचार आपरेटरों को संचार सेवायें सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किए गए। एन0जी0ओ0 . बैंक और ए०टी०एम , डाकघर , गेंहू और चावल की लोडिंग और अनलोडिंग , आवश्यक सेवाओं के परिवहन और भोजन की खरीद को आवश्यक सेवाओं के रूप में घोषित किया जाता है ।
15 . वन विभाग , नर्सरी , वन्य जीव संरक्षण में लगे कर्मी जगल में अग्नि शमन कार्य , पौधों को पानी की आपूर्ति को आवश्यक सेवाओं के रूप में घोषित किया जाता है ।
16 . समाज कल्याण विभाग ( कम से कम स्टाफ के साथ ) . बाल्य संरक्षण गृह , दिव्यागजन , वरिष्ठ नागरिक , विधवा पेंशन , को आवश्यक सेवाओं के रूप में घोषित किया जाताहै ।
17 . ऐसे सभी व्यक्ति जिन्हे स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि के लिए कोरेन्टाइन में रहने हेतु निर्देशित किया गया है , का उल्लघन करने पर भा0द0वि0 की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय कार्यवाही की जायेगी । यह निषेधाज्ञा सम्पूर्ण जनपद में लॉकडाउन अवधि में प्रभावी रहेगी , जिसका उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम , 2005 की धारा 51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा । यह निषेधाज्ञा दिनांक 15 . 04 . 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा सहित निर्गत की जाती है ।

अनुज मौर्य रिपोर्ट

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