रायबरेली। ग्रामोद्योग के बकायदारों का माह अगस्त तक एक मुश्त जमा करेंगे तो पांच प्रतिशत दण्ड ब्याज माफ किया जायेगा। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी अवधेश कुमार गौतम ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया है कि प्रमुख सचिव ग्रामोद्योग उप्र शासन के आदेशानुसार उप्र खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से जिन उद्यमियों द्वारा विभागीय आयोग बजट योजना के अन्तर्गत जो ऋण लिया था और बकाया धन अभी तक जमा नही कर सके हैं उन सभी बकायेदार व ऋणी अपना समस्त बकाया धन (मूलधन व ब्याज तथा दण्ड ब्याज) सहित माह अगस्त 2018 तक एक मुश्त जमा करता है तो उस पर लगने वाला पांच प्रतिशत दण्ड ब्याज माफ किया जायेगा। उप्र खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड रायबरेली के बकायेदारों से अनुरोध है कि उक्त योजना का लाभ उठाकर अपना बकाया ऋण एकमुश्त जमा करना सुनिश्चित करें, इस संबन्ध में अधिक जानकारी हेतु किसी भी समय कार्यालय कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते हैं।