महराजगंज (रायबरेली)। कस्बे में चल रहे अवैध चमड़ें व मांस की दुकानों को नगर पंचायत द्वारा नोटिस जारी कर तीन दिन के अन्दर कस्बे से दुकाने हटा लेने का अल्टीमेटम दिया गया है। अधिशाषी अधिकारी पवन किशोर मौर्य ने बताया कि सभी चमड़ा व्यापारी, मुर्गा व बकरा मांस विक्रेताओं को नोटिस जारी कर तीन दिन समय दिया गया है। यदि तीन दिन में दुकाने न हटी तो नगर पंचायत स्वयं दुकान हटाने व समाप्त करने की कार्यवाही करेगी।
बताते चले कि कस्बे के बीचो बीच मरे जानवरो की खाल के साथ साथ सड़क किनारे ही खुले आम मुर्गा व बकरा काटकर बेचने का धन्धा वर्षो से चला आ रहा है जिसके चलते वहां के आस पास के लोगो का जीना मुहाल हो गया है साथ ही लोग संक्रमण रोगो की चपेट में आ रहे थे। मामले में जब मीडिया ने मुद्दे को जोर शोर से उठाया तो नगर पंचायत तुरन्त हरकत में आ गया और कस्बे के सभी दुकानदारों को चिन्हित कर एक दर्जन से भी अधिक लोगो को नोटिस जारी कर कहा कि उनके द्वारा किया जा रहा व्यापार नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 245 के अन्तर्गत आपत्तिजनक व्यापार की श्रेणी में आता है इससे लोक अपदूषण उत्पन्न हो रहा है। नोटिस प्राप्त होने के तीन दिन के अन्दर दुकान दार अपनी दुकान स्वयं हटा ले यदि वह ऐसा नही करते हैं तो नगर पंचायत स्वयं अपने तरीके से दुकान हटाने व समाप्त करने की कार्यवाही करेगा जिसमें आने वाला व्यय भी दुकानदारों से ही राजस्व की भांति वसूला जायेगा। अधिशाषी अधिकारी पवन किशोर मौर्य ने बताया कि नोटिस जारी की गयी है जल्द ही अभियान चलाकर कार्यवाही भी की जायेगी।
अनुज मौर्य /अशोक यादव रिपोर्ट