दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों की साप्ताहिक बन्दी मंगलवार व रविवार :डीएम

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रायबरेली।जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट नेहा शर्मा ने जनपद की समस्त दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों को आदेश दिये है कि साप्ताहिक बन्दी दिवस का निर्धारण किया है। उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा- 8 (2) तथा सपठित उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली 1963 के नियम- 6 व 7 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर पालिका परिषद एवं टाउन एरिया व अन्य क्षेत्र में स्थित दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों के लिए वर्ष 2019 हेतु क्षेत्रवार साप्ताहिक बन्दी का दिन नियत करते हुए आदेश दिये है कि जनपद की समस्त दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों को साप्ताहिक बन्दी हेतु दिवस का निर्धारण किया है। जिसमें रायबरेली नगर पालिका परिषद क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली समस्त दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों की साप्ताहिक बन्दी का निर्धारित दिवस मंगलवार एवं मेसर्स फार्म इक्यूपमेन्ट कम्पनी, कचेहरी रोड, रायबरेली तथा समस्त टाइप सिखाने वाले अधिष्ठानों के लिए, जो नगर पालिका परिषद क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित है उनकी साप्ताहिक बन्दी निर्धारित दिवस रविवार किया गया है।
इसी प्रकार डलमऊ एवं लालगंज टाउन एरिया क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली समस्त दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों की साप्ताहिक बन्दी का निर्धारित दिवस शुक्रवार है तथा जगतपुर, सलोन, महराजगंज टाउन एरिया क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली समस्त दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों की साप्ताहिक बन्दी का निर्धारित दिवस बुधवार है एवं बछरावां टाउन एरिया क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली समस्त दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों की साप्ताहिक बन्दी का निर्धारित दिवस शनिवार है।

अनुज मौर्य रिपोर्ट

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