विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का हुआ आयोजन

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रायबरेली। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायबरेली के तत्वाधान में जिला कारागार रायबरेली विचाराधीन बंदियों को न्यायिक अभिरक्षा एवं जमानत सम्बन्धी प्रावधान विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारम्भ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती पूजा गुप्ता द्वारा किया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपस्थित बन्दियों को उनके विधिक अधिकारों के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी। अधिवक्ता डी0 पी0 पाल एवं जितेन्द्र बहादुर द्वारा जमानत के प्रकार एवं रिमाण्ड की अवधि के विषय में विस्तार से अवगत कराया गया। सचिव महोदया द्वारा अग्रिम जमानत एवं समय से पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल न करने पर अभियुक्त के अधिकार के विषय में बताया गया। अधिवक्ता डी0पी0पाल द्वारा बताया गया कि धारा 151 के चालान में पुलिस किसी को तब तक जेल नहीं भेज सकती जब तक पुनः अपराध या झगड़ा कारित करने की आशंका की रिपोर्ट न प्रस्तुत कर दे। ऐसी रिपोर्ट के अभाव में धारा 151 सी0आर0पी0सी0 के चालान पर जेल भेजना अविधिक हो। उन्होनें मधुलिमये बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बंदियों के मध्य विस्तारपूर्वक बताया। इस अवसर पर पैनल अधिवक्ता श्री जय सिंह एवं श्रीमती पुष्पा त्रिवेदी भी उपस्थित रही। डिप्टी जेलर वन्दना गौतम द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया।

अनुज मौर्य रिपोर्ट

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