फ़ास्ट टैग की समय सीमा सरकार ने एक महीने और बढ़ाई, जान ले क्या है नए नियम

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रायबरेली। नेशनल हाईवे पर FASTag लेन के नियमों को जरूरी करने की अंतिम तारीख फिर बढ़ा दी गई है,ये नियम 15 दिसंबर को लागू होने वाला था लेकिन अब इसे एक महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है शनिवार, 14 दिसंबर को सरकार ने बैठक कर नियम को लागू करने की अंतिम तारीख को एक माह और बढ़ा दिया है।

यह दूसरी बार है जब सरकार ने अंतिम समय में फास्टैग को अनिवार्य करने की तारीख को बढ़ाया है इससे पहले 1 दिसंबर को यह पूरी तरह से लागू होना था।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने राजमार्ग मंत्रालय को लेटर लिखकर बाजार में टैग की मौजूदगी की कमी का हवाला देते हुए नए नियम को लागू नहीं करने की अपील की।

45 दिन में नियम लागू करने का निर्देश
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को एक लेटर लिखा है. जिसमें नियम को लागू करने के लिए समय सीमा का विस्तार करने की अनुमति दी है. मंत्रालय ने कहा कि, एक टोल प्लाजा के सभी लेन में कम से कम 75 फीसदी फास्टैग के माध्यम से टोल लेना होगा, जबकि 25 प्रतिशत से अधिक लेन को हाइब्रिड नहीं बनाया जा सका है. मंत्रालय ने NHAI को निर्देश दिया कि वह 15 दिसंबर से 45 दिनों के अंदर नए नियम को लागू करने के लिए तैयार हो जाए।

सभी वाहनों को नहीं मिल पाया है टैग

फास्टैग को NHAI आयात करती है और इस प्रक्रिया को पूरा होने में करीब 6 हफ्ते लगते हैं. इस आधार पर कंपनी फास्टैग का निर्माण प्रतिदिन करीब 30 से 50 हजार करती है. पिछले हफ्ते तक फास्टैग की लिस्ट 18 लाख थी. जिसे NHAI ने भारत में सभी टोल उपयोग करने वाले गाड़ियों को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं माना।

फास्टैग के लिए 150 रुपये कैशबैक

NHAI हर टैग पर सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ फास्टैग जारी कर रहा है. इसके अलावा टैग पर 150 रुपये का कैशबैक भी दिया जा रहा है. यानी, इसकी बुकिंग पर यूजर्स को 150 रुपये का कैशबैक मिलेगा।

कहां मिलेगा फास्टैग?
ये NHAI के अलावा राज्य के आरटीओ ऑफिस से मिल सकता है. देश के कई बड़े बैंकों से भी ले सकते हैं या फिर ई-कॉमर्स से ऑनलाइन मंगवाया जा सकता है. टोल प्लाजा पर भी इसकी खरीदी की जा सकती है. इसके अलावा MYFASTag APP पर जानकारी मिल सकती है कि यह टैग आपको कहां-कहां मिलेगा. एप से ही आप इसे ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हैं।

कैसे काम करता है फ़ास्ट टैग

यदि कोई वाहन चालक फास्ट टैग नहीं होने के बावजूद गलती से फास्ट टैग लेन में चला गया तो उसे दोगुना टोल टैक्स चुकाना होगा. अब कैश के जरिए टोल टैक्स चुकाने के लिए केवल एक लेन उपलब्ध होगी।

यदि आपके रास्ते में नेशनल हाइवे पड़ता है तो ये खबर आपके लिए ही है. सरकार ईटोल को लेकर गंभीर हो गई है. अब सरकार इस मामले को लेकर सख्ती के मूड में है. बीते वित्त वर्ष के आंकड़ों में ई टोल कलेक्शन स्कीम की असफलता को देख सरकार ने अब कड़ा रुख अपनाया है. 1 दिसंबर से लागू होने वाले नए नियमों के मुताबिक यदि कोई वाहन चालक फास्ट टैग नहीं होने के बावजूद गलती से फास्ट टैग लेन में चला गया तो उसे दोगुना टोल टैक्स चुकाना होगा. अब कैश के जरिए टोल टैक्स चुकाने के लिए केवल एक लेन उपलब्ध होगी. बाकी तमाम लेन फास्ट टैग की जाएंगी.

फास्ट टैग लेन में घुसे तो देना होगा दोगुना टोल टैक्स

सड़क परिवहन मंत्रालय के ताजा आदेश के मुताबिक 1 दिसंबर से अगर कोई वाहन फास्ट टैग लेन में घुसा तो उसे दोगुना टोल टैक्स चुकाना होगा. इतना ही नहीं टोल प्लाजा पर सिर्फ़ एक लेन को छोड़कर बाकी सभी फास्ट टैग लेन होंगे. यानी अगर आप कैश के जरिए टोल टैक्स चुकाना चाहते हैं तो आपके लिए सिर्फ एक लेन उपलब्ध होगी.

सड़क परिवहन मंत्रालय के ताजा आदेश के मुताबिक 1 दिसंबर से अगर कोई वाहन फास्ट टैग लेन में घुसा तो उसे दोगुना टोल टैक्स चुकाना होगा. इतना ही नहीं टोल प्लाजा पर सिर्फ़ एक लेन को छोड़कर बाकी सभी फास्ट टैग लेन होंगे. यानी अगर आप कैश के जरिए टोल टैक्स चुकाना चाहते हैं तो आपके लिए सिर्फ एक लेन उपलब्ध होगी

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यदि कोई वाहन चालक फास्ट टैग नहीं होने के बावजूद गलती से फास्ट टैग लेन में चला गया तो उसे दोगुना टोल टैक्स चुकाना होगा. अब कैश के जरिए टोल टैक्स चुकाने के लिए केवल एक लेन उपलब्ध होगी।

यदि आपके रास्ते में नेशनल हाइवे पड़ता है तो ये खबर आपके लिए ही है. सरकार ईटोल को लेकर गंभीर हो गई है. अब सरकार इस मामले को लेकर सख्ती के मूड में है. बीते वित्त वर्ष के आंकड़ों में ई टोल कलेक्शन स्कीम की असफलता को देख सरकार ने अब कड़ा रुख अपनाया है. 1 दिसंबर से लागू होने वाले नए नियमों के मुताबिक यदि कोई वाहन चालक फास्ट टैग नहीं होने के बावजूद गलती से फास्ट टैग लेन में चला गया तो उसे दोगुना टोल टैक्स चुकाना होगा. अब कैश के जरिए टोल टैक्स चुकाने के लिए केवल एक लेन उपलब्ध होगी. बाकी तमाम लेन फास्ट टैग की जाएंगी.

फास्ट टैग लेन में घुसे तो देना होगा दोगुना टोल टैक्स

सड़क परिवहन मंत्रालय के ताजा आदेश के मुताबिक 1 दिसंबर से अगर कोई वाहन फास्ट टैग लेन में घुसा तो उसे दोगुना टोल टैक्स चुकाना होगा. इतना ही नहीं टोल प्लाजा पर सिर्फ़ एक लेन को छोड़कर बाकी सभी फास्ट टैग लेन होंगे. यानी अगर आप कैश के जरिए टोल टैक्स चुकाना चाहते हैं तो आपके लिए सिर्फ एक लेन उपलब्ध होगी.
सड़क परिवहन मंत्रालय के ताजा आदेश के मुताबिक 1 दिसंबर से अगर कोई वाहन फास्ट टैग लेन में घुसा तो उसे दोगुना टोल टैक्स चुकाना होगा. इतना ही नहीं टोल प्लाजा पर सिर्फ़ एक लेन को छोड़कर बाकी सभी फास्ट टैग लेन होंगे. यानी अगर आप कैश के जरिए टोल टैक्स चुका चाहते हैं तो आपके लिए सिर्फ एक लेन उपलब्ध होगी.

टोल सिस्टम को कैशलेस करना चाहती है सरकार

दरअसल सरकार ई-टोल को बढ़ावा देने के लिए 1 दिसंबर से नए दिशानिर्देश लागू कर रही है जिसके तहत सभी टोल प्लाजा पर सिर्फ एक कैश लेन को छोड़कर बाकी सभी लेन को फास्ट टैग लेन कर दिया जाएगा. यदि कोई वाहन चालक गलती से भी फास्ट टैग नहीं होने के बावजूद फास्ट टैग लेन में चला गया तो उसे दोगुना टोल टैक्स चुकाना होगा. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल टोल टैक्स 25 फ़ीसदी फास्ट टैग के जरिए और 75 फ़ीसदी कैश के जरिए दिया जाता है. सरकार टोल सिस्टम को कैशलेस करना चाहती है इसलिए यह नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

टैक्स सिस्टम में कमी व असफलता को लेकर उठाया कदम

सरकार की इलेक्ट्रॉनिक टोल टैक्स वसूलने को लेकर ये सख्ती रातों रात नही है . पिछले 3-4 साल से सरकार लगातार फ़ास्ट टैग को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है .लेकिन नतीजे बेहतर नही आ रहे थे . बीते वित्त वर्ष 2018-19 में नेशनल हाईवे पर सरकार ने तकरीबन 24000 करोड़ रुपए का टैक्स वसूला लेकिन इसमें ई टोल कलेक्शन महज़ 25 प्रतिशत तक ही सीमित रहा. आंकड़ों में ई टोल कलेक्शन स्कीम की असफलता को देख सरकार ने ये कड़ा रुख अपनाया है . जहाँ 1 दिसंबर से टोल कलेक्शन डिजिटल पेमेंट के जरिये ही होगा .

फास्ट टैग क्या है?

आपको बता दें कि फ़ास्ट टैग एक डिवाइस या एटीएम जैसा ही उपकरण हैं जिसे आप अपनी कार या गाड़ी पर आगे चिपका सेक्टए हैं हैं . आरएफआईडी तकनीक पर आधारित फ़ास्ट टैग युक्त गाड़ी जब टोल नाके पर गुज़रती है तब रेडियो फ्रीक्वेंसी तकनीक की मदद से आपका फ़ास्ट टैग स्कैन हो जाता है, डिजिटल पेमेंट हो जाता है और आपको टोल नाके पर लंबी कतार में खड़े रहना नही पड़ता . फ़ास्ट टैग को आप ज़्यादातर बैंक से, ई कॉमर्स पोर्टल या फिर नज़दीकी पेट्रोल पंप से भी खरीद सकते हैं . फ़ास्ट टैग को आप अपने बैंक एकाउंट से भी लिंक कर सकते है जिसके जरिये ये रिचार्ज भी होता रहे।

अनुज मौर्य रिपोर्ट

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