रायबरेली। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायबरेली के तत्वाधान में ग्राम पंचायत मुबारकपुर विकास खण्ड हरचन्दपुर रायबरेली में ग्राम वासियों के लिए विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारम्भ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती पूजा गुप्ता द्वारा देवी सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्पाअर्पित एवं दीपप्रज्वलित करके शिविर का शुभारम्भ किया गया। इस अवसर पर अधिवक्ता जितेन्द्र बहादुर यादव द्वारा ग्राम वासियों को भारत के संविधान व प्रास्तवना के सम्बन्ध में बताया गया।
अधिवक्ता जितेन्द्र बहादुर यादव द्वारा पारिवारिक उदाहरण देकर बिन्दुवार पारिवारिक समस्याओं के सम्बन्ध में एवं उनके निराकरण के सम्बन्ध में बताया। सचिव महोदया द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों को उनके विधिक अधिकारों के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी। ग्रामवासियों को पारिवारिक कानून व्यवस्था के सन्दर्भ में बताया गया भारत की प्रस्तावना को सरल शब्दों में ग्रामवासियों को समझाया गया। सचिव महोदया द्वारा बताया गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 39(ए) के अंतर्गत वैकल्पिक विवाद समाधान व्यवस्था (ए0डी0आर0) के सम्बन्ध में एवं निःशुल्क विधिक सहायता के विषय पर बिन्दुवार बताया गया। सचिव महोदया द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली के कार्या के सम्बन्ध में विस्तार से बताया गया। उ0प्र0 राज्य के प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवा प्रणाली कार्य कर रही है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत उन व्यक्तियों का वर्णन किया गया है जो इस अधिनियम का लाभ प्राप्त कर सकते है विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायालय में विवाद प्रस्तुत करने से पूर्व एवं न्यायालय में वाद के विचारण के दौरान दोनों ही परिस्थतियों में समझौता वार्ता हेतु पटल प्रदान करती है। प्राधिकरण के माध्यम से निस्तारित मामले प्रभावशील एवं अंतिमता प्रकृति के होते है। सचिव महोदया द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों के सम्बन्ध में विस्तार से बताया गया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान, लेखपाल, पैरा लीगल वालेन्टिर्स बृजपाल, पवन, दुशेन्द्र, पम्मी आदि उपस्थित रहे।
अनुज मौर्य रिपोर्ट