जिले में धारा 144 अग्रिम आदेशों तक रहेगी लागू

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रायबरेली। जनपद में 15 दिसम्बर को लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा, विभिन्न प्रकार के मनाये जाने वाले त्योहारों, 25 दिसम्बर को क्रिसमस डे, 01 जनवरी 2020 को नव वर्ष, 02 जनवरी को गुरू गोविन्द सिंह जयंती, गणतन्त्र दिवस 26 जनवरी को गणतन्त्र दिवस मनाया जायेगा।

जनपद में विभिन्न प्रकार ही होने वाली अन्य परीक्षाओं के दौरान अराजकतत्वों वर्तमान उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आतंकवादी गातिविधियों के दृष्टिगत सर्तकता अपेक्षित है। साथ ही जनपद में आयोजित होने वाली परीक्षा विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान अराजकतत्व एवं विभिन्न आतंकवादी संगठनों द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था, लोक व्यवसथा में वयवधान उत्पन्न किये जाने का प्रयास किया जा सकता है एवं शान्ति व्यवस्था प्रभावित होने की सम्भावना है। ऐसी दशा में उक्त आशंकाओं के निवारण के लिए जनपद में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत युक्ति-युक्त निषेधाज्ञा लागू करना अनिवार्य प्रतीत होता है। और उसके लिए प्रर्याप्त आधार है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) राम अभिलाष ने आज से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी कर दी है। यह निषेधाज्ञा आज 02 दिसम्बर, 2019 से 30 जनवरी, 2020 तक लागू रहेगी।

यह जानकारी अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) राम अभिलाष से प्राप्त हुई है।

अनुज मौर्य रिपोर्ट

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