महराजगंज रायबरेली।
अगर किसी पर बैंक क़ी बकायेदारी है तो वह पंचायत चुनाव नही लड़ सकेगा। जी हां यह हम नही बल्कि जिलाधिकारी द्वारा चुनाव क़े सम्बन्ध में जारी निर्देश कह रहे। वही इस निर्देश का पालन कराने क़ो एक सूचना भी विकास खंड परिसर में चस्पा क़ी गयी है। जिसके तहत चुनाव लड़ने वालो क़ो दावेदारी से पहले अपने ऋण का पूरा भुगतान करना होगा। वही प्रत्याशी क़ो नामांकन क़े दौरान रिटर्निग अफसर क़े पास बैंक से मिला अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा।
बताते चले क़ी सहकारी समिति, ग्राम विकास बैंक सहित अन्य बैंको से ऋण लेकर अदा ना करने वाले लोग अब पंचायत चुनाव नही लड़ पाएंगे। पर्चा भरने क़े लिए उन्हें कर्ज चुकता ही करना होगा। वही अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर ही उन्हें पर्चा भरने क़ी अनुमति प्रदान होगी। इस संबन्ध में जिलाधिकारी ने दिशा निर्देश भी जारी किए है। जिसके मुताबिक प्रत्याशी क़ो बैंक से ऋण लेने वालो क़ो उसकी अदायगी करनी होगी। इसके बाद संबन्धित संस्था से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सहित त्रिस्तरीय चुनाव क़े लिए पर्चा भरने से पहले यह प्रमाण पत्र लगाना होगा। इस संबध में बीडीओ प्रवीण कुमार ने बताया क़ी शासन क़े निर्देश क़े तहत यह सूचना जारी क़ी गयी है, अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत ना करने वाले क़ी दावेदारी निरस्त मानी जाएगी।
अनुज मौर्य/एडवोकेट अशोक यादव रिपोर्ट