रायबरेली। राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना में ग्राम पंचायतों के प्रधानों तथा सदस्यों एवं क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों के वैधानिक रूप से रिक्त स्थानों व पदों, जो मा. न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हों, पर उप निर्वाचन निर्धारित विनिर्दिष्ट समय सारिणी के अनुसार सकुशल एवं सुचारू रूप में सम्पन्न कराने हेतु सार्वजनिक सूचना निर्गत की गयी, जिसके अनुसार मतदान 17 अगस्त एवं मतगणना 20 अगस्त को नियत है। राज्य निर्वाचन आयोग उप्र की अधिसूचना (संशोधन) के क्रम में अपरिहार्य परिस्थिति के दृष्टिगत में संजय कुमार खत्री जिला मजिस्टे्रट व जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) द्वारा मतदान विगत 17 अगस्त के स्थान पर 21 अगस्त तथा मतगणना दिनांक 20 अगस्त के स्थान पर 24 अगस्त नियत की है।