कोर्ट के आदेश पर आखिरकार चार माह बाद इस मामले में दर्ज हुआ मुकदमा

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महराजगंज रायबरेली
न्यायालय के आदेश पर आखिरकार चार माह बाद कोतवाली पुलिस ने महिला ग्राम प्रधान के पुत्र पर हुए जानलेवा हमले के मामले में मुकदमा दर्ज कर किया है। पीड़ित महिला प्रधान ने बताया कि विपक्षियों के सत्ता प्रभाव के कारण चार महीने थाने से लेकर एसपी कार्यालय फिर कोर्ट के चक्कर काटने के बाद मुकदमा दर्ज हो सका है।
मोन क़ी महिला ग्राम प्रधान सरोजनी सिंह की तहरीर के अनुसार उसका पुत्र शैलेन्द्र सिंह गांव के ही आनन्द किराना स्टोर पर 21 सितंबर 2020 को चूहा मार दवा लेने गया था इसी बीच गांव क़े ही श्यामचन्द्र सिंह वहां पर आ गये और मेरे पुत्र को भद्दी-भद्दी गाली गलौज देने लगे व फोन करके अपने सहयोगियो को भी बुला लिया। जिस पर देवेन्द्र प्रताप सिंह, अरिदमन सिंह, दिलीप सिंह, प्रदीप सिंह, हरीबक्स सिंह, सुशील सिंह आदि सहित दस बारह अज्ञात लोग लाठी डण्डों व असलहो से लैस होकर आ गये और झगड़ा पर आमादा हो गये। मौके से मेरा लड़का बीच गांव की ओर भाग जिसका पीछा करते हुए उस पर फायर भी किया गया लेकिन गोली नही लगी किसी तरह वह जान बचाकर घर पहुंचा। यही नही विपक्षियों द्वारा उनके दुकान में लगी टीन सेड व ग्राम पंचायत का लगा बोर्ड भी तोड़ दिया गया। मामले में पीड़िता ने बताया क़ी वह तब से थाने से लेकर कोर्ट तक चक्कर काट रही है। आखिरकार कोर्ट के आदेष पर चार माह बाद मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। कोतवाल शरद कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर जानलेवा हमले सहित अन्य धाराओ में मुकदमा दर्ज किया गया है।

एडवोकेट अशोक यादव रिपोर्ट

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