रायबरेली। जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री के निर्देश पर नगर मजिस्ट्रेट जयचन्द्र पाण्डेय ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम 1972 की धारा-4 की उपधारा (1) के अधीन प्रोपाइटर व प्रबन्धक अपराइट कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट, द ग्लोब इंस्टीट्यूट, कोलकाता मार्ट, वी मार्ट कचेहरी रोड, ट्रेन्ड्स आबिद प्लाजा, सिटी कार्ट डिग्री कालेज चैराहा, मेगा शाॅप एलआईसी आफिस के पास तथा दुर्गा इण्टरमीडिएट कालेज के प्रबन्धक को नोटिस जारी की है। सिविल लाइन ओवर ब्रिज के पास सरकारी भूमि पर होर्डिग्स लगाकर, विभिन्न स्थानों पर विद्युत पोल, राजकीय सम्पत्तियों पर होर्डिग्स लगाकर, सरकारी भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने के कारण नोटिस की कार्यवाही की गई है। नोटिस में कहा गया कि वर्णित सार्वजनिक भू-गृहादि आप्राधिकृति अध्यासन में है और यह संस्थान के प्रोपाइटर, अध्यक्ष या प्रबन्धक उक्त भू-गृहादि से बेदखल किया जाना चाहिए।